आदर्श आचार संहिता लागू

बीकानेर, 6 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एन.के.गुप्ता ने कहा है कि विधान सभा चुनाव 2018 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन से जुडे़ अधिकारी आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवावें।
डॉ.गुप्ता शनिवार को अटल सेवा केन्द्र में चुनाव कार्यक्रम घोषणा के बाद अटल सेवा केन्द्र में वीसी के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए जहां पर पिछले चुनाव में कम मतदान हुआ। रिटनिंग अधिकारी अपने क्षेत्र में नियमित नियमित भ्रमण कर मतदाताओं से संवाद कर, भयमुक्त मतदान के प्रति उनका विश्वास कायम करें। उन्होंने कहा कि किसी सेंटर में यदि कोई मतदान केन्द्र ऐसा है, जिसमें दूरभाष व मोबाइल की सुविधा नहीं है, तो उसकी जानकारी तत्काल दी जाए,जिससे इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में कायम मतदान केन्द्रों का भौतिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान केन्द्रों पर विद्युत, पेयजल, रैम्प, बैठने की उचित व्यवस्था हो। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान केन्द्रों के लिए प्राप्त डिमांड नोटिस के आधार पर उन्हें तत्काल विद्य़ुत कनेक्शन से जोड़ें। इस कार्य को गंभीरता से लिया जाए। साथ ही जिन स्कूलों में मतदान केन्द्र है,वहां पर सभी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
डॉ.गुप्ता ने कहा कि जिन मतदान केन्द्रों के हाल ही में नाम बदले गए है,उनके नाम सही करवाए जाएं। जिन मतदाताओं के दोहरे नाम मतदाता सूची में आ गए है,उन्हें हटवाया जाए तथा अन्य अशुद्धियों को भी दुरस्त करवाया जाए।
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विज्ञापन ,होर्डिंग हटाने के निर्देश
बीकानेर, 6 अक्टूबर। जिला निर्वाचन डॉ.एन.के.गुप्ता ने कहा है कि चुनाव घोषणा के साथ ही आदर्ष आचार संहिता प्रभाव में आ गयी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्ष आचार संहिता प्रभाव के आते ही विभिन्न कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्षाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर जो लगे हैं उनको तुरन्त हटा दिया जावें। समाचार पत्रों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किये जाए।
उन्होंने कहा कि राज्य,केन्द्र सरकार,सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाईट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ,फोटो आदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिये जावें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सरकारी,सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरूषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाये जा सकते और यदि लगे हुए हैं तो उनको तुरन्त हटा लिया जावें।
उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतों या अन्य स्थानीय निकायो की ऐसी वैधानिक बैठ़के जो टाली नहीं जा सकती इस शर्त के अधीन की जा सकती है कि ऐसी बैठ़को में कोई नया पॉलिसी निर्णय या घोषणाएॅ निर्वाचन अवधि तक नहीं की जायेगी।
उन्होंने कहा कि सांसद निधि कोष,विधायक निधि कोष के फण्ड की किसी भी प्रकार की नई फ्रेश रीलीज नहीं होगी। यदि कार्यादेश जारी भी हो चुका है तो भी कोई कार्य शुरू नहीं किया जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(ए) के उपबंधित प्रावधानों के अनुसार ही निर्वाचन पम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि का मुद्रण व प्रकाशन किया जा सकेगा। सांसद,विधायक कोटे से विभिन्न वाटर टैंकर, एम्बुलेन्स इत्यादि पर लिखे हुए सांसद,विधायक के नामों को विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक कवर करवाया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित कार्यालयध्यक्ष,विभागाध्यक्ष राजकीय कार्यालयों में राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो,तस्वीरें,पोस्टर,बैनर को हटा जाए।
उन्होंने कहा कि संबंधित कार्यालयध्यक्ष, आयुक्त, नगर निगम, अधिशाषी अधिकारी, न0पा0/सचिव, नगर विकास न्यास, विकास अधिकारी समस्त/ग्राम विकास अधिकारी समस्त,उपनिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ऐसी राजकीय योजनाओं के पोस्टर,होर्डिंग्स एवं बैनर इत्यादि हटवायें जिन पर किन्हीं राजनैतिक व्यक्तियों व पदाधिकारियों के फोटो हैं।
कन्ट्रोल रूम की स्थापना-डॉ.गुप्ता ने बताया कि जिला मुख्यालय पर विधान सभा चुनाव हेतु नियंणत्र कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका नम्बर 0151-2226031 है। यह 24 घन्टे कार्यरत रहेगा। जिसमें कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित शिकायत नोट करवा सकेगा।
सरकारी वाहनांे के उपयोग पर प्रतिबंध-जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों,अध्यक्षों,सभापति,जिला प्रमुख,प्रधान तथा महापौर को आवंटित तुरन्त प्रभाव से अधिग्रहित किए जाए। उन्होंने संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिग्रहित वाहनों को तत्काल जिला कलक्टर पूल में भिजवाना सुनिश्चित करते हुए आचार संहिता की पाहना करवाए।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने वीसी के माध्यम से दिए दिशा-निर्देश-मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने शनिवार को शासन सचिवालय से वीडी कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य में विधान सभा चु नाव 2018 के दौरान चुनाव संबंधी नियमों की पालना करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की शत-प्रतिशित पालना करवाने पर जोर दिया। वीसी में रैंज महानिरीक्षक पुलिस दिनेश एम.एन.जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.एन.के.गुप्ता,पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा,अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ए.एच.गौरी,अतिरिक्त जिला कलक्टर नगर शैलेन्द्र देवड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

विधान सभा चुनाव 2018 के मध्ये नजर धारा 144 लागू

बीकानेर, 6 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला मजिस्टेªट डॉ.एन.के.गुप्ता ने शनिवार को जिले में विधान सभा चुनाव 2018 के मध्य नजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किए है। यह आदेश 13 दिसम्बर 2018 तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश में बताया गया कि विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस,सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा,नाही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
आदेश में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक, (बी.एन./एम.एल.गन, राइफल्स,धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, चाकू, भाला, बरछी, गुप्ती, कटार जैसे किसी धातू के शस़्त्र के रूप में बना हो तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धार नहीं कर सकेगा नाही घूमेगा व प्रदर्शन करेगा।
जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संस्था किसी जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) का उपयोग सुबह छह बजे से रात दस बजे तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही कर सकेगा। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्जित रहेगा।
जिला मजिस्टेªट ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान निर्वाचन के प्रचार के उद्धेश्य से टेलीफोन,मोबाइल कॉल, डोर टू डोर अभियान, एस.एम.एस., वाट्सएप, सोशल मीडिया सहित प्रचार संबंधी गतिविधि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित होगी। कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल, संस्था ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) किसी भी प्रकार के वाहन पर लगाकर उपयोग में लेने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करना होगा। आवेदन में वाहन संख्या, उसकी पंजीयन संख्या, वाहन का किस्म आदि का उल्लेख करना होगा। सक्षम अधिकारी की लिखित अनिुमति के पश्चात ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।
आदेश में बताया कि सभा व ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति के लिए सक्षम अधिकारी बीकानेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट शहर तथा उप खंड क्षेत्र में संबंधित उप खंड मजिस्टेªट होंगे। जुलूस, रैली के लिए सक्षम अधिकारी पुलिस अधीक्षक बीकानेर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

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