प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी लेनी होगी अनुमति

बीकानेर, 22 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2018 में राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों को 6 व 7 दिसम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराने वाले विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर आवश्यक रूप से अधिप्रमाणित करवाना होगा, साथ ही ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए राज्य व जिला स्तर पर अधिप्रमाणन समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण के लिए विज्ञापन सक्षम समिति से अधिप्रमाणन करवाने के पश्चात ही प्रसारित करवाने होंगे, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित कराना होगा। उन्होंने बताया कि 6 व 7 दिसम्बर से पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणन के दायरे से बाहर है, लेकिन 6 व 7 दिसम्बर को जो भी विधानसभा चुनाव अभ्यर्थी या राजनीतिक दल पिं्रट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन आदि के जरिए चुनाव प्रचार करवाना चाहेंगे उन्हें विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पूर्व सक्षम स्तर पर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि नियमों की पालना नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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