लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्रा में जुड़े सर्वाधिक मतदाता

बीकानेर, 22 अक्टूबर। प्रत्येक मतदाता को निर्वाचक सूची में जोड़ने के उद््देश्य से 31 जुलाई 2018 से 27 सितम्बर 2018 तक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए गए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्रा में सर्वाधिक मतदाता जोड़े गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने बताया कि एक भी मतदाता नहीं छूटे के लक्ष्य के साथ चलाए गए इस अभियान में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़े गए तथा दोहरे, स्थानान्तरण तथा मृत्यु आदि के आधार पर नाम हटाने के लिए आए आवेदकों के नाम सत्यापन के बाद सूची से हटाए गए।
डॉ गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्रा में सर्वाधिक 2 हजार 756 मतदाता बढ़े। जबकि बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्रा में 3 हजार 358 मतदाता कम हुए। उन्होंने बताया कि श्रीडूंगरगढ़ में 1 हजार 781, कोलायत़ विधानसभा क्षेत्रा में 1 हजार 123, नोखा में 776, खाजूवाला में 382 तथा बीकानेर पश्चिम में 239 मतदाता बढ़े। उन्होंने बताया कि नोखा में 3 हजार 691, लूणकरनसर में 3 हजार 620, खाजूवाला में 3 हजार 296, कोलायत विधानसभा क्षेत्रा में 3 हजार 278, बीकानेर पूर्व में 2 हजार 825, श्रीडूंगरगढ़ में 2 हजार 720 तथा बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्रा में 2 हजार 318 नए आवेदन स्वीकार किए गए। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान बीकानेर पूर्व में सर्वाधिक 6 हजार 183 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, वहीं नोखा में 2 हजार 915, खाजूवाला में 2 हजार 914, कोलायत में 2 हजार 155, बीकानेर पश्चिम में 2 हजार 79, श्रीडूंगरगढ़ में 939 तथा लूणकरनसर में 864 नाम सूची से हटाए गए।
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6 व 7 दिसम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी लेनी होगी अनुमति
बीकानेर, 22 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2018 में राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों को 6 व 7 दिसम्बर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराने वाले विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर आवश्यक रूप से अधिप्रमाणित करवाना होगा, साथ ही ई पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ एन के गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान विज्ञापनों के अधिप्रमाणन के लिए राज्य व जिला स्तर पर अधिप्रमाणन समिति (एमसीएमसी) का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रसारण के लिए विज्ञापन सक्षम समिति से अधिप्रमाणन करवाने के पश्चात ही प्रसारित करवाने होंगे, साथ ही सोशल मीडिया के जरिए प्रचार-प्रसार के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों को भी सक्षम स्तर पर अधिप्रमाणित कराना होगा। उन्होंने बताया कि 6 व 7 दिसम्बर से पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन एमसीएमसी के प्रमाणन के दायरे से बाहर है, लेकिन 6 व 7 दिसम्बर को जो भी विधानसभा चुनाव अभ्यर्थी या राजनीतिक दल पिं्रट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन आदि के जरिए चुनाव प्रचार करवाना चाहेंगे उन्हें विज्ञापन प्रकाशित करवाने से पूर्व सक्षम स्तर पर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि नियमों की पालना नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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