बीकानेर, 25 फरवरी। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के तहत जिले में भवन निर्माणकर्ताओं/नियोजकों/ठेकेदारों द्वारा 27 जुलाई 2009 के पश्चात् किये गये निर्माण कार्याें की लागत का एक प्रतिशत उपकर कल्याण मण्डल में जमा कराया जाना अनिवार्य है। केवल दस लाख रूपये तक की लागत वाले स्वयं के आवास के लिए निर्मित भवन पर उपकर लागू नहीं है। शेष सभी प्रकार के निर्माण कार्याें पर उपकर देय है तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने से 30 दिवस पूर्व विभाग को सूचित करना आवश्यक है।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ओ.पी.सहारण ने बताया कि वर्तमान मे किये जा रहे सर्वे के आधार पर 60 निर्माणकर्ताओं को उपकर जमा कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। जिसके उपरांत उपकर जमा नहीं कराने पर उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा राशि रू 39 लाख 89 हजार 980 रुपए के कर निर्धारण आदेश जारी किये जाकर वसूली जारी की गई है। समय पर उपकर जमा नहीं कराने पर 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा बकाया उपकर राशि के बराबर शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है।
सहारण ने सभी निर्माणकर्ताओं से अपील है कि निर्माण कार्य की सूचना देकर पंजीयन कराते हुए उपकर राशि समय पर जमा करावें तथा ब्याज व शास्ति से मुक्ति पायें।