चारा डिपो एवं पशु शिविर खोलने के लिए आनलाइन आवेदन करने होंगे

बाड़मेर, 04 अप्रैल। अभाव संवत 2075 के तहत संचालित होने वाली राहत गतिविधियांे मंे चारा डिपो एवं पशु शिविर संचालित करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत, सहकारी समिति एवं ग्राम दुग्ध उत्पादन समिति को आनलाइन आवेदन करने होंगे।
अतिरिक्त जिला कलक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि समस्त तहसीलदारांे को निर्देशित किया गया है कि वे चारा डिपो एवं पशु शिविर संचालित करने के लिए ग्राम पंचायतांे, सहकारी समितियांे एवं ग्राम दुग्ध उत्पादन समितियांे को आन लाइन आवेदन करने के निर्देश दिए। आफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

ईवीएम तैयारकर्ता स्टाफ का प्रशिक्षण आज
बाड़मेर, 04 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए विधानसभावार नियुक्त ईवीएम तैयारकर्ता स्टाफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 अप्रैल से आयोजित होगा। इसके लिए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति की गई है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे राजकीय महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर दक्ष प्रशिक्षक मुकेश पचौरी एवं डाइट के वरिष्ठ व्याख्याता मांगूसिंह राठौड़ तथा जिला परिषद सभाकक्ष मंे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पांचाराम एवं राउमावि बालोतरा के व्याख्याता राजेश नामा ईवीएम तैयारकर्ता स्टाफ को प्रातः 9.30 बजे से सांय 6 बजे प्रशिक्षण देंगे। उनके मुताबिक कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे शिव विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रातः 9.30 बजे एवं बाड़मेर तथा बायतू विधानसभा क्षेत्र के लिए दोपहर 2 बजे प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसी तरह जिला परिषद सभाकक्ष मंे पचपदरा एवं सिवाना के लिए प्रातः 9.30 बजे एवं गुड़ामालानी तथा चौहटन विधानसभा क्षेत्र के लिए दोपहर 2 बजे प्रशिक्षण आयोजित होगा। उन्हांेने बताया कि संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि ईवीएम तैयारकर्ता के रूप मंे नियुक्त कार्मिकांे को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम मंे उपस्थित होने के लिए पाबंद करें।

संपतियांे के विरूपण की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी
बाड़मेर, 04 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने लोकसभा आम चुनाव के दौरान संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों-कार्यकर्ताओं की ओर से निर्वाचन एवं प्रचार-प्रसार से संबंधित पोस्टर, कट आउट, नारे, प्रतीक चिह्नों एवं चित्रों का अंकन कर सार्वजनिक, सरकारी एवं गैर-सरकारी सम्पत्तियों, भवनों को भद्दा एवं खराब करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में माना जाएगा। उन्हांेने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ध्वज दण्ड, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने, टांगने या लगाने आदि के लिए निर्धारित स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक, सरकारी, गैर सरकारी, निजी भूमि-भवनों एवं सम्पत्तियों का उपयोग नहीं कर सकेगा। उनके मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी पोस्टर, बैनर, कट आउट, नारे इत्यादि केवल स्थानीय निकाय की ओर से नियत एवं उपलब्ध कराने गये स्थानों पर निर्धारित दर का भुगतान कर स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके अलावा सरकारी भवनों पर किसी भी राजनीतिक दल एवं उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं करने देने के लिए पाबंद किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि महत्वपूर्ण चौराहों, राजकीय वाहनांे, मील के पत्थरों, रेलवे क्रोसिंग के नोटिस बोर्ड, रेलवे प्लेटफॉर्म के नाम पट्ट, बस टर्मिनलों पर मार्ग निर्देश दिखाने वाले साइन बोर्ड अथवा अन्य नोटिस-साइन बोर्ड सार्वजनिक सम्पत्तियों की श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त जन उपयोगी सुविधाएं एवं संपतियां इसमें शामिल मानी जाएंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक-राजकीय सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री लगाना निषेध रहेगा। संबंधित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की ओर से इसके लिए नियत स्थानों पर ही सक्षम स्वीकृति लेकर सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। निजी सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति लेकर ही अस्थायी एवं आसानी से उतारे जा सकने वाली प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जा सकेगी। लिखित स्वीकृति के लिए रिटर्निग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अधिकारियांे को कोई भी लिखित स्वीकृति देने से पूर्व चुनाव आयोग के आदेश-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं
बाड़मेर, 04 अप्रैल। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट के लिए गुरूवार को तीसरे दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन का समय निर्धारित था। इस दौरान पहले दिन कोई भी अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करने के लिए नहीं पहुंचा। उनके मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 9 अप्रैल तक चलेगी। इसके उपरांत 10 अप्रैल को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे उम्मीदवारांे के समक्ष स्क्रूटनी होगी। नाम वापसी की तिथिद 12 अप्रैल है, इसी दिन उम्मीदवारांे को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।

एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम आज
बाड़मेर, 04 अप्रैल। बाड़मेर जिले मंे मतदाता जागरूकता एवं लोकसभा चुनाव मंे शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताआंे को प्रेरित करने के लिए जिला मुख्यालय पर भगवान महावीर टाउन हाल मंे शुक्रवार को एक शाम मतदाता जागरूकता के नाम का आयोजन होगा।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रतनू ने बताया कि शुक्रवार को शाम 7 से रात्रि 9 बजे तक मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमांे की प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान आमजन, विभागीय अधिकारियांे एवं कार्मिकांे से एक शाम मतदाता जागरूकता मंे उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है।

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