( राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का मामला)
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर श्री कल्याण सिंह के मामले में स्थगन आदेश देते यह व्यवस्था दी है कि सक्षम अधिकारी प्रार्थी की परिस्थितियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देश परिपत्र नियमों के बारे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार कर विस्तृत आदेश करेंगे तथा ऐसा आदेश पारित करने तक स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाई है उल्लेखनीय है कि उक्त प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से उक्त अधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी राजनीति विज्ञान के व्याख्याता पद पर का राजकीय माध्यमिक विद्यालय,चंदलाई लाडनू मे कर रहे थे परंतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 4 जनवरी 2021 के जरिए प्रार्थी का स्थानांतरण 6 00 किलोमीटर दूर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माल माता डूंगरपुर कर दिया गया प्रार्थी के वकील का तर्क था कि प्रार्थी की दो पुत्रियां दिव्यांग है तथा वृद्ध माताजी लकवा ग्रस्त हैं ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या दो को लाभ पहुंचाने के लिए प्रार्थी का स्थानांतरण किया गया है जबकि उक्त क्षेत्र में कई पद खाली है मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने उक्त आदेश पारित किया