स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सचिव , निदेशक आपदा प्रबंधन से जवाब तलब किए
स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के सचिव , निदेशक आपदा प्रबंधन से जवाब तलब किए हैं उल्लेखनीय है कि इंद्र मल ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत करें निवेदन किया कि प्रार्थी सीनियर स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं यह पद राजस्थान में निदेशालय के अलावा अन्य कहीं नहीं प्रार्थी का स्थानांतरण जिला कलेक्टर कार्यालय कोटा में किया गया जहां पर प्रार्थी से निम्न पद स्वीकृत हैं प्रार्थी का स्थानांतरण कार्य व्यवस्था के तहत किया गया ऐसा किया जाना अनुचित है यह स्थानांतरण बिना विवेक किया है क्योंकि प्रार्थी को किस पद पर लगाया गया है अंकित नहीं है इस संबंध में प्रार्थी का तर्क था कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने डॉ कैलाश गुर्जर के मामले में कार्य व्यवस्था के तहत स्थानांतरण को अनुचित माना क्योंकि इसके तहत कर्मचारी जॉइनिंग टाइम व अवकाश से वंचित हो जाता है मामले की सुनवाई के पश्चात अधिकरण ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी
D.P.SHARMA
adv. 9414284018