गैर अनुदानित संस्था की कर्मचारी को उपार्जित अवकाश के बदले वेतन और ग्रेच्युटी का 6% ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश
जयपुर, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण जयपुर ने बाल हित शिक्षा समिति के तहत संचालित हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर से सेवानिवृत्त अध्यापिका श्रीमती प्रमिला चौहान के मामले में संस्था को उपार्जित अवकाश के बदले वेतन और ग्रेच्युटी की राशि 6% ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश प्रदान किए उल्लेखनीय है कि उक्त कर्मचारी ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी नियुक्ति 1595 को अध्यापक के पद पर हुई थी 31.8. 2017 को सेवानिवृत्ति हो गई ऐसी स्थिति में प्रार्थी उपार्जित अवकाश के बदले वेतन और ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त करने का अधिकार है विपक्षी संस्थान के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई विपक्षी संस्थान वर्ष 2011 के बाद अनुदान प्राप्त नहीं करती तथा प्रार्थिनी अनुदानित पद पर नहीं थी ऐसी स्थिति में उपार्जित अवकाश के बदले वेतन और ग्रेच्युटी भी प्राप्त करने के अधिकार नहीं हैप्रार्थी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था कि अधिनियम में परिभाषा में परिवर्तन कर अध्यापक को कर्मचारी की परिभाषा में माना है तथा विपक्षी संस्था संस्थान की परिभाषा में आती है इसी प्रकार नियम 1993 के अनुसार उपार्जित अवकाश के बदले वेतन प्राप्त करने के अधिकार नहीं है मामले की सुनवाई के पश्चात उपार्जित अवकाश में ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान 6% ब्याज की दर से करने के आदेश दिए