स्थानांतरण आदेश पर रोक( राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल का मामला)

जयपुर,स्थानांतरण आदेश 10 अक्टूबर 2022 पर रोक लगाते हुए राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलीय अधिकरण द्वारा राज्य सरकार शिक्षा निदेशक से जवाब तलब उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी श्रीमती अर्चना विजयवर्गीय ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष याचिका प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिनी का स्थानांतरण महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बंद की ढाणी से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आतेला जिला जयपुर कर दिया गया जो की विधि विरुद्ध है क्योंकि प्रार्थिनी का स्थानांतरण इससे पूर्व 31.8. 2022 को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दातारामगढ़ से इस विद्यालय में किया गया था प्रार्थिनी को एक महीने और 8 दिन के पश्चात यह दोबारा स्थानांतरण कर दिया गया जो कि गैर कानूनी है प्रार्थी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था कि अल्प अवधि में स्थानांतरण गैरकानूनी होता है तथा मनमाना भी होता है ऐसी स्थिति में ऐसे स्थानांतरण पर रोक लगाई जानी चाहिए प्रार्थी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का यह भी तर्क था कि प्रार्थनीय विधवा महिला है ऐसे में प्रार्थना का स्थानांतरण अल्पावधि में करना गैरकानूनी है मामले की सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार व शिक्षा निदेशक से जवाब तलब करते हुए स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी

error: Content is protected !!