वसूली आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2020 और 9 फरवरी 2021को निरस्त किया

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने दिनेश शर्मा के मामले में रिकवरी आदेश को निरस्त किया उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने वसूली आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2020 में 9 फरवरी 2021 को चुनौती दी थी जिसके तहत चयनित वेतनमान का लाभ 8 जुलाई 1992 से देने के बजाय 8 अगस्त 1994 से प्रदान की तथा वसूली आदेश भी पारित किया उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दिनेश कुमार शर्मा की नियुक्ति 2 जुलाई 1992 को हुई थी तथा उसकी सेवाएं 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई तथा 9 अगस्त 1994 को स्थाई किया गया प्रार्थी को 5 सितंबर 2005 को 10 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया तथा दिनांक 24 जून 2011 के आदेश के तहत प्रार्थी को राजकीय सेवा में समायोजित किया गया तथा उसे चयनित वेतनमान का लाभ जो कि 18 वर्ष पर 8 जुलाई 2020 से दिया गया तथा आदेश दिनांक 9 अगस्त 2021 से तथा 19 अक्टूबर 2020 के द्वारा प्रार्थी की सेवाएं नियमित रूप से 1994 से मानते हुए वसूली आदेश दिए गए प्रार्थी के अधिवक्ता डीपी शर्मा का तर्क था कि प्रार्थी को नियमित रूप से 2 जुलाई 1992 को नियुक्त किया गया तथा 2 वर्ष के परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर स्थाई किया गया ऐसी स्थिति में वसूली आदेश निरस्त किए जाने योग्य है मामले की सुनवाई के पश्चात वसूली आदेश 19 अक्टूबर 2020 वह 9 फरवरी 2021 को निरस्त कर दिया

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