मतदान सूचियों का प्रकाशन 9 को

शाहपुरा। प्रताप सिंह बारहठ राजकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्वानय मे 18 अगस्त को छात्रसंघ के चुनाव होंगे। प्राचार्य मीरा चंन्द्रावत ने बताया कि निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मतदाता सूचियों का प्रकाशन 9 अगस्त को शाम 3 बजे किया जाएगा। 11 अगस्त को 1 बजे तक मतदाता सूचियों पर आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेगी। उसी दिन शाम 5 बजे अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए नामांकन पत्र 13 अगस्त को 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगें। 14 अगस्त को सुबह 10 से 1 बजे तक नाम वापस लिया जा सकेगा। अंतिम नामांकन सूची 14 अगस्त को शाम 5 बजे तक प्रकाशित की जाएगी। मतदान 18 अगस्त को 8 से 1 बजे तक होगा। इसी दिन 2 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। तथा उसके तुरंत बाद ही निर्वाचित उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी एवं शपथ दिलवाई जाएगी। शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं संयुक्त सचिव तथा कक्षा प्रतिनिधि के लिए निर्वाचन होगा। जिन विद्यार्थियों के बकाया पेपर अथवा पूरक परीक्षा होगी वे चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकेंगे। समस्त छात्र-छात्राएं अपने प्रवेश शुल्क की रसीद दिखाकर परिचय पत्र प्राप्त करें।

हिन्दूस्तान जिंक को जमीन न देने की सिफारिश
शाहपुरा। खेड़ा पालोला व कोठियां गांव की 38.5 बीघा भूमि हिन्दुस्तान जिंक लि. को देने के मामले में शाहपुरा एसडीएम रामप्रताप ने कैचमेंट व रास्ता बताते हुए रिपोर्ट कलेक्टर को देकर भूमि जिंक को नहीं देने की सिफारिश की। जिंक ने माइंस विस्तार के लिए इस भूमि का प्रस्ताव दिया था। इस पर स्थानीय तहसील व उप तहसील प्रशासन व तत्कालीन एसडीएम की जांच रिपोर्ट अभिशंसा सहित कलेक्टर को भेजी गई। वर्तमान एसडीएम ने प्रकरण में दोबारा जांच कराई। तहसील व उपतहसील का रिकार्ड खंगाला तथा राजस्व रिकार्ड के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की। जांच रिपोर्ट में खेड़ा पालोला में मांगी गई उक्त आराजी वर्तमान में आम रास्ते, पाल, जलग्रहण व कैचमेंट एरिया में आती है, जो हाइकोर्ट के आदेशों से किसी को भी आवंटित नहीं की जा सकती। आराजी पर काश्तकारों का कब्जा है, जिनके कोर्ट में प्रकरण लंबित है। इसी प्रकार कोठियां की आराजी का उपयोग सार्वजनिक रास्ते के रूप में हो रहा है। एसडीएम रामप्रताप ने इसी कारण राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के भू आवंटन नियमों के तहत इस सभी भूमि की जिंक लि.. को आवंटित करने की कार्रवाई को संपादित नहीं करने को कहा है। जांच के अनुसार रास्ते के उपयोग की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 16 के तहत प्रतिबंध है। एसडीओ ने अपनी रिपोर्ट में कलेक्टर से साफ तौर पर कहा है कि इस भूमि का आवंटन करना उचित नहीं होगा।

पूर्व की सिफारिश को किया रद्द: एसडीएम कार्यालय से इस भूमि के संबंध 10 मई 2012 को दी गई सिफारिश को निरस्त करने के साथ ही जांच में लिखा है कि वर्तमान जांच रिपोर्ट के साथ पूर्व की रिपोर्ट को संशोधित समझा जाए।
चार को रवाना होगा रामदेवरा साइकिल-यात्रियों का जत्था
शाहपुरा। प्रतिवर्ष की भांति रामदेवरा जाने वाले साइकिल-यात्रियों का जत्था इस बार 4 अगस्त को त्रिमूर्ति चौराहा से सुबह 7.15 बजे रवाना होगी। इस बार पिछली बार से अधकि संख्या मे साइकिल-यात्री रामदेवरा दर्शन करने जाएंगे। यह जानकारी कोली समाज के प्रवक्ता ने दी।

-रमेश पेसवानी

error: Content is protected !!