जयपुर। नौ साल पुराने रिश्वत के एक मामले में बीकानेर पुलिस के एक एएसआई (सहायक उपनिरीक्षक) लक्ष्मी नारायण को सोमवार को कोर्ट ने दो साल के कारावास की सजा सुना दी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक गोविंद नारायण पुरोहित के अनुसार इस एएसआई लक्ष्मी नारायण को परिवादी धन्नाराम के परिजनों के खिलाफ थाने में दर्ज एक मुकदमे में धारा 302 के स्थान पर 306 करने की एवज में 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए जून 2004 में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।
इसी मामले में बीकानेर के नोखा पुलिस स्टेशन के एएसआई को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने 2 साल के कारावास के साथ 5 हजार रुपए का आर्थिक भी दिया है।