थानेदार ने दुष्कर्म का झूठा मामला चलवाया

two-more-rape-cases-registered-in-delhi-by-24-hoursभीलवाड़ा. अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न मामलात्) ने नि:शक्त किशोरी से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में मंगलवार को आरोपी युवक रामप्रसाद को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने माना कि अनुसंधान अधिकारी एसआई राजूराम ने आरोपी के खिलाफ झूठा, बेबुनियाद और द्वेषपूर्ण अभियोजन चलवाया है। अदालत ने राजूराम को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए है। न्यायाधीक्ष ने आदेश में लिखा है कि क्यों ना अभियुक्त को इससे हुई क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। 13 मार्च 2011 को मेजा निवासी एक व्यक्ति ने माण्डल थाने में नि:शक्त बहन से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। एसआई राजूराम ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। अदालत ने मंगलवार को सुनाए निर्णय में मामले को झूठा बताते हुए आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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