जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण में फिल्म अभिनेता सलमान खान को राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले के आरोपों को संशोधन करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में यहां फिल्म ‘हम साथ साथ है’ की शूटिंग के दौरान हिरण शिकार करने के तीन एवं हथियार सलमान खान के होने के कारण आर्म्स एक्ट के तहत अलग से चार मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से दो शिकार मामले में तो उसे निचली अदालत से सजा हो चुकी है और इसकी अपील उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रही है। जबकि काकांणी शिकार प्रकरण एवं आर्म्स एक्ट के मामले निचली अदालत में चल रहे हैं।
वर्ष 2006 में ही निचली अदालत ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था और राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी। इन हिरण शिकार मामलों में सलमान खान को मुख्य आरोपी माना गया हैं जबकि काकांणी शिकार मामले में इसके साथ ही फिल्म अभिनेता सैफअली खान एवं अभिनेत्री तब्बू, नीलम एवं सोनाली बेंद्रे को भी आरोपी बनाया गया है।