जी-टीवी पर प्रसारित ‘जोधा अकबर’ सीरियल के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मशहूर टीवी सीरियल व फिल्म निर्मात्री एकता कपूर सहित सात पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए जी-टीवी पर प्रसारित किए जा रहे सीरियल ‘जोधा-अकबर’ में इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश जेके रांका ने प्रार्थी जयनारायण व्यास विवि के पूर्व कुलपति प्रो. एलएस राठौड़ की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि हाल ही प्रसारण किए जा रहे टीवी सीरियल ‘जोधा-अकबर’ में जोधा बाई को अकबर की बेगम दिखाया जा रहा है, जबकि इतिहासकारों के मुताबिक अकबर का विवाह जोधाबाई से नहीं हुआ। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राज्य के मुख्य सचिव, बालाजी टेलीफिल्म्स की निर्माता एकता कपूर,जी-टेलीफिल्म्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन एवं इसकी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स कंप्लेंट्स काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
भारत सरकार व एकता कपूर से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने जी टीवी पर दिखाए जा रहे जोधा-अकबर सीरियल में तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश करने पर भारत सरकार के गृह सचिव, सूचना व प्रसारण मंत्रालय सचिव, एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म्स व इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व वीएस सिराधना की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश बुधवार को लोकेन्द्र सिंह कालवी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा कि सीरियल में जोधा को जयपुर का निवासी और अकबर की पत्नी बताया जा रहा है। जबकि इतिहास वेत्ताओं के अनुसार अकबर का विवाह जोधा से हुआ ही नहीं था। ऐसे में जोधा-अकबर सीरियल में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और वास्तविकता के विपरीत दिखाया जा रहा है जो गलत है। इसलिए सीरियल के प्रसारण पर रोक लगाई जाए। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार व अन्य से 12 जुलाई तक जवाब मांगा है। News4rajasthan