विष्व तम्बाकू निषेध दिवस पर कार्यषाला आयोजित

आज दिनांक 31.05.2018 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जिला तम्बाकू नियत्रंण प्रकोष्ठ के द्वारा विष्व तम्बाकू निषेध दिवस पर एक कार्यषाला का आयोजन स्वास्थ्य संकुल भवन, अजमेर्र मे रखा गया। जिसमे डॉ. सम्पत सिंह जौधा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर एवं श्रीमान डॉ0 रामस्वरूप किराड़िया, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर की उपस्थिति मे इस कार्यषाला का आयोजन किया गया।
जिसमे डॉ. सम्पत सिंह जौधा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने कार्यषाला की शुरूआत करते हुए तम्बाकू से होने वाले दूषप्रभाव रोगो/मृत्यु कहा कि जिले के समस्त तम्बाकू विक्रेता तम्बाकू के विज्ञापन बोर्ड अपनी दुकान मे प्रदर्षित नही करे। और वर्तमान मे लग रहे तम्बाकू प्रदर्षित बोर्ड दुकान पर सेे अतिषीघ्र हटवाये। एवं तम्बाकू पदार्थाे को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड का कोई ब्रांड नाम चित्र रंगीन फोटो नही होना चाहिए व वह बोर्ड चमकदार (बिजलीयुक्त) नही होना चाहिए। तथा धुम्रपान एवं इसके सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति आमजन मे जागरूकता लाने की आवष्यकता है।
इसके पश्चात् डॉ. रामलाल चौधरी ने दुकानदारो को कोटपा एक्ट की धारा 6(अ) के बारे मे बताया कि ‘‘18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।‘‘ तथा नाबालिको को तम्बाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नही देना चाहिए। तम्बाकू सेवन की रोकथाम के लिये चिकित्सा विभाग के साथ व्यापारी संगठन को एकजुट होकर कार्य करने की आवष्यकता है। तभी हम तम्बाकू से हाने वाले दुष्प्रभावो से बच सकते है।
इस कार्यषाला मे रमेष सैनी ने व्यापारी संगठन को बताया कि बिक्री के स्थान पर ‘‘18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादो की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है।‘‘ का बोर्ड लगाना आवष्यक है। तथा तम्बाकू के उपयोग के दुष्परिणाम मे देष व राज्य की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया व कैंसर का सबसे बडा कारण तम्बाकू उपयोग को बताया तथा इसके रोकथाम के बारे मे जानकारी दी। तथा 30 सितम्बर से पहले तम्बाकू के विज्ञापन बोर्ड को हटवाने के निर्देष दिये।
डॉ0 पुनिता जैफ जिला सलाहकार जिला तम्बाकू नियत्रंण प्रकोष्ठ, अजमेर ने व्यापारी संगठन को कोटपा एक्ट 2003 के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के अन्त मे सीता जाट, सामाजिक कार्यकर्ता (जिला तम्बाकू नियत्रंण प्रकोष्ठ) ने व्यापारीे प्रतिनिधियो से अनुरोध किया कि इस प्रोग्राम को सफल बनाने मे सभी अपनी भूमिका निभायें। इसके साथ ही ‘‘18 वर्ष से कम आयु के बच्चो तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है।‘‘ के बेनर भी व्यापारीयो को वितरित किये गये।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अजमेर

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