राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्यान्न वितरण के निर्देश जारी

अजमेर। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चयनित पात्रा व्यक्तियों व अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न वितरण के संबंध में निर्देश जारी किए है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चयनित पात्रा व्यक्तियों को अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पांच किलो खाद्यान्न (गेहॅ़ू) प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दो रूपये प्रति किलोग्राम की दर से देय होगा। जिले के अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित परिवार को प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम गेहूं दो रूपये प्रति किलोग्राम की दर से देय होगा।
उन्होंने बताया कि जिले के सभी पात्रा व्यक्ति (बीपीएल व राज्य बीपीएल सहित) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार ही खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित होंगे। इसके तहत बीपीएल, राज्य बीपीएल व अन्त्योदय परिवार को अब एक रूपये प्रति किलोग्राम के बजाय दो रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं दिया जाएगा। इसी तरह बीपीएल व राज्य बीपीएल परिवारों को अब 25 किलोग्राम प्रति परिवार की बजाय 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से गेहूं वितरण किया जाएगा।

error: Content is protected !!