अजमेर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2015 की घोषणा के साथ ही अजमेर जिले में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री किशोर कुमार ने बताया कि आदर्श आचार संहिता शहरी निकायों की सीमा से बाहर समस्त क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक रहेगी। इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा के कार्य यथावत जारी रह सकेंगे। लेकिन इन कार्याें में श्रमिकों को नियोजित करने तथा भुगतान आदि में सरपंच व अन्य जन प्रतिनिधि की भूमिका नहीं रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में जन प्रतिनिधि शासकीय मशीनरी यथा सरकारी वाहन, सर्किट हाउस एवं कार्मिकों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान जन प्रतिनिधि किसी प्रकार की परियोजना अथवा योजनाओं के लिए आधारशिला रख कर, उद्घाटन करने अथवा किसी भी प्रकार की कोई भी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी अथवा घोषणा नहीं कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान जन प्रतिनिधि निर्वाचन से जुड़े अधिकारी या कर्मचारी की बैठक नहीं ले सकेंगे।