अजमेर, 02 जनवरी। अजमेर शहर में राजकीय आवासों में स्थानान्तरण अथवा सेवा निवृति के पश्चात काबिज कार्मिकों एवं अधिकारियों को राजकीय आवास खाली करने के लिए न्यायालय के माध्यम से नोटिस जारी किए गए है।
जिला सम्पदा अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जय नारायण ने बताया कि राजकीय आवासों पर काबिज व्यक्तियों को आवास खाली करवाने के लिए प्रथम चरण में 10 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए है। स्थानानन्तरण अथवा सेवा निवृति की निर्धारित अवधि के पश्चात आवास में रहने वालों को अनाधिकृत माना जाएगा तथा इन पर राजस्थान लोक परिसर (अनाधिकृत रहने वालों की बेदखली) अधिनियम 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। सेशन कोर्ट के कनिष्ठ लिपिक चन्दन सिंह, जिला न्यायालय के कनिष्ठ लिपिक संजय गोयल, सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत जसवंत सिंह, आयुर्वेद विभाग के ओमप्रकाश शर्मा एवं ईरशाद अली, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी मोडु दान देथा, पुलिस निरीक्षक मौहम्मद अनवर एवं पारसमल पंवार, सिविल कोर्ट केकड़ी में कार्मिक रमेश चन्द चैरसिया तथा सेशन कोर्ट के कर्मचारी किरण सिंह के नाम नोटिस जारी किए गए है।
उन्होंने बताया कि इनके अलावा अन्य कर्मिको एवं अधिकारियों के विरूद्ध भी प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए जाएंगे। राजकीय आवास खाली करवाने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही तथा संबंधित से नियमानुसार जुर्माना वसूलने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड के अधीशाषी अभियंता को भी नोटिस जारी किए गए है।