प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर एंव अतिरिक्त जिला कलक्टर बाडमेर के निर्देशानुसार आज दिनंाक 24.04.2017 को डॉ. झब्बरसिंह सचिव द्वारा मुख्यमण्डी प्रांगण के व्यापार संघों एंव उनके प्रतिनिधियों के साथ मण्डी प्रांगण में विकास एंव समस्याओ के निराकरण के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निम्न व्यापार संघो के पदाधिकारियों ने भाग लिया:-
1. श्री रमेशकुमार, अध्यक्ष, अनाज व्यापार संघ, बाडमेर।
2. श्री किशनलाल वडेरा, अध्यक्ष, मण्डी व्यापार संघ बाडमेर।
3. श्री बाबुलाल वडेरा, अध्यक्ष, मण्डी व्यापारी विकास समिति बाडमेर।
4. श्री वीरचन्द वडेरा, पूर्व उपाध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति बाडमेर।
बैठक में निम्नानुसार निणर्य लिये गये:-
1. मुख्यमण्डी प्रंागण में प्रत्येक रविवार को कृषि जिन्सो की निकासी पूर्णतः बन्द रहेगी, बाहर से आने वाली कृषि जिन्सो की गाडियों को प्रवेश देकर खाली करवाया जा सकेगा। मण्डी प्रांगण से बाहर जाने के लिये विशेष परिस्थितयों में व्यापार संघ की लिखित सहमति या मण्डी समिति की लिखित सहमति से कृषि जिन्सो की जावक की स्वीकृति दी जावेगी।
2. मुख्यमण्डी प्रांगण मे अग्निशमन वाहन खडा करने हेतु नगर परिषद् बाडमेर को लिखा जाकर स्थान उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। आंवटी व्यापारियों को लीजडीड की शर्तो के अनुसार अग्निशमन यन्त्र स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसकी पालना हेतु व्यापार संघों/आंवटियो को लिखने का निर्णय लिया गया।
3. मुख्यमण्डी प्रंागण मे निर्मित ओवर हेड वाटर टेंक में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मण्डी कार्मिक को अधिकृत किया जाने का निर्णय लिया गया। भविष्य में पानी की मांग अधिक होने के मध्यनज्र मण्डी प्रांगण मे ट्यूबवेल स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया।
4. मुख्यमण्डी प्रांगण में सीसी टीवी केैमरा लगाने की मांग पर सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि निदेशालय कृषि विपणन एंव कृषि विपणन बोर्ड स्तर पर राज्य की सभी मण्डियों में सीसी टीवी केमरे लगाये जाने की योजना बनाई गई है। जिसका निदेशालय/राज्य स्तर पर निर्णय होना अपेक्षित है। सचिव द्वारा बताया गया कि मुख्यमण्डी प्रांगण में पूर्व में स्थापित केमरो को ठीक करवाया जावेगा।
5. दुकान के आगे एंव निर्मित प्लेटफॉर्म के आगे अनाधिकृत किये भण्डारित कृषि एंव गैर कृषि जिन्से हटाने के लिये सम्बन्धित व्यापारियेां को निर्देशित कर पाबन्द करने का निर्णय लिया गया।
6. मुख्यमण्डी प्रांगण में गैर कृषि जिन्स बीडी, माचिस, सिगरेट, गुटखा, रूई के गद्दे, कपडे के व्यवसाय, प्लास्टिक के आईटम, चप्पल जुते, झाडूं, कलर, हार्डवेयर का सामान, लोहे/प्लास्टिक की जालियंा, नमक, मेट, मणिहारी आईटम सहित स्टील के बर्तन एंव पुस्तको का आदि का व्यवसाय नही किया जावेगा एंव इनके पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अतः उक्त आईटमो पर दिनांक 01.05.2017 से मण्डी में आवक एंव व्यापार पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने का निर्णय लिया गया।
7. सचिव द्वारा बताया गया कि मुख्यमण्डी प्रांगण में आंवटन नीति के तहत बारदाने के व्यवसाईयों को दुकान/भूखण्ड आंवटन का प्रावधान है अतः ऐेसे व्यापारियों को नियमानुसार आंवटन नीति के तहत भूखण्ड चिन्हित करने का निर्णय लिया।
8. मण्डी प्रांगण में रात्री 9 बजे के बाद बडे वाहन/पीकअप आदि सम्बन्धित व्यापारी की मांग में लिखित सहमति में प्रस्तुत करने पर मण्डी प्रांगण से बाहर जाने दिया जायेगा।
9. मुख्यमण्डी प्रांगण में फल सब्जी परिसर की दिवारी का निर्माण करवाकर बन्द करवाया जावे, फल सब्जी में आने वाले वाहनो को दिवार का निर्माण होने तक मुख्यमडी प्रांगण में आने से रोकने हेतु चौकीदार नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
10. मण्डी में खाली ट्रक/पिकअप/ट्रबो इत्यादि अनावश्यक रूप से खडे रहते है अतः इनकी रोकथाम के लिये ट्रान्सपोर्टर/व्यापारी की लिखित सहमति पर ही मण्डी में प्रवेश करने दिया जावेगा तथा रात्री में 10 बजे के बाद मुख्यमण्डी प्रांगण में बडे खाली वाहन को खडा नही रखा जावे, अगर खडे रहते है तो अनाधिकृत प्रवेश मानते हुऐ पूलिस को सूचित कर वाहन जब्ती की जायेगी।
11. मण्डी प्रांगण में कई दुकानो की छतो एंव छज्जो के उपर खाली कार्टून, डिब्बे, बारदाना, प्लास्टिक के कट्टे इस तरह की रद्धी सामग्री रखी हुई है जिनको तत्काल हटाने हेतु व्यापारियों को पाबन्द किया गया।
(डॉ.झब्बरसिंह)
सचिव