केकड़ी 9 दिसंबर (पवन राठी)राज्य सरकार द्वारा RTE के तहत छात्र/छात्राओं को निशुल्क शिक्षण हेतु स्कूलों में सीटे आरक्षित की जाकर पोर्टल के जरिये विद्यालय अलाट किये जाने के बाद भी स्कूल द्वारा छात्र को प्रवेश नही दिए जाने का खुलाशा हुवा है।उक्त कृत्य स्कूलों की मन् मानी ही प्रकट कर रहा है।
पीड़ित सुरेश साहू ने बताया कि RTE अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत उसके पुत्र आदित्य साहू को शिक्षा हेतु सुधासागर विद्यालय का आवंटन पोर्टल द्वारा किया गया।प्रवेश हेतु जब विद्यालय गया तो विद्यालय द्वारा बिना कोई कारण बताए प्रवेश देने से मना कर दिया गया।इस पर पीड़ित ने शिक्षा अधिकारियों का ध्यान इस और आकर्षित किया परंतु कोई कार्यवाही नही होने से व्यथित पीड़ित ने उपखंड अधिकारी को प्रकरण की जानकारी दी-अब देखना है कि उपखंड प्रशासन इस और क्या ठोस कार्यवाही करता है या पीड़ित को दर दर की ठोकरे खाने के लिए छोड़ देता है।
पीड़ित द्वारा प्रकरण को राज्य सरकार के संपर्क पोर्टल पर भी दर्ज करवाने की जानकारी दी है।