मन गढंत कहानी के आधार पर भारी क्लेम याचिका को कोर्ट ने किया खारीज

केकड़ी 28 जून (पवन राठी)मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसके आधार पर प्रस्तुत भारी क्लेम राशि की याचिका को मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण द्वारा खारीज कर दिया गया।
यह प्रकरण केकड़ी के मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण संख्या एक केकड़ी मे चल रहा था।मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि भारी भरकम क्लेम राशि लेने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई और क्लेम लेने की कोशिश की गई थी।प्रकरण में बेवजह बाइक सवार को इन्वॉल्व किया गया। सावर निवासी सुरेश नट ने अपनी 8 वर्षीय पुत्री काजोल की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक करोड़ सात लाख 51 हजार का क्लेम पेश किया था।
देरी से दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज होना-भी क्लेम खारीज होने का मुख्य कारण रहा।
10 दिसंबर 2017 को सुरेश नट की पुत्री काजोल घर के बाहर खेल रही थी जिसे अशोक खारोल ने बाइक से टक्कर मार दी कोटा में इलाज के दौरान काजोल की मृत्यु हो गई।
बीमा कंपनी की और से पक्ष रखते हुए एडवोकेट आशुतोष शर्मा ने कोर्ट को बताया कि दुर्घटना की रिपोर्ट 5 दिन देर से दर्ज करवाई गई है।जिसमे बाइक चालक का नाम बाद में जोड़ा जाना प्रतीत होता है।बाइक कुशायता की बताई गई है न्यायालय से सुपुर्दगी के दौरान उसकी जमानत सावर निवासी रामप्रसाद द्वारा दी गई है जो कथित रूप से घटना का भी चश्मदीद गवाह है । जिससे स्पष्ट होता है कि मामला मिली भगत का है।
कोर्ट ने दस्तावेजो साक्ष्यों व तर्कों की विवेचना के आधार पर सुरेश नट की क्लेम याचिका को खारिज करने के आदेश पारीत किये।

error: Content is protected !!