एन आई ए एक्ट के आरोपी की जमानत स्वीकार

केकड़ी 27 जुलाई (पवन राठी)अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 कविता राणावत ने चेक अनादरण के आरोपी पूसालाल को दस हजार की जमानत पर आजाद किया।
बाबूलाल नायक ने जामोला निवासी पुसालाल को एन आई ए एक्ट की धारा 138 के मुकदमे में आरोपी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
आरोपी पुसालाल ने कानून का सम्मान करते हुए कोर्ट में उपस्थित होकर अपने एडवोकेट पवन कुमार राठी के जरिये जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
एडवोकेट राठी ने मान्य न्यायालय के समक्ष जमानत के आधार रखे कि आरोपी निर्दोष है उसको झूठा फसाया जा रहा है।चेक राशि का भुगतान कर दिया गया है।आरोपी एक प्रतिष्टित व्यक्ति एवम लोक सेवक है जिसके कंही भागकर जाने की सम्भावना नही है गवाहों को टेम्पर विथ नही करेगा भुगतान करने संबंधी साक्ष्य जमानत मिलने पर प्रस्तुत कर देगाऔर अदालत के सभी निर्देशो की पालना करेगा।
मान्य न्यायाधीश ने एडवोकेट राठी के जमानत के आधारों से संतुष्ट होकर आरोपी पूसालाल को जमानत पर आजाद करने के आदेश पारित किए।

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