केकड़ी26 अगस्त(पवन राठी) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराजसिंह ने वादी के तीन फीट जमीन के विवाद सम्बंधी दावे को खारिज किया।
केकड़ी निवासी गिरधारी चौधरी व बालूराम चौधरी ने न्यायालय में एक वाद पत्र पेश कर बताया कि उनकी एक खाम खरीदशुदा जायदाद दुकान वाके कादेड़ा रोड़ मुख्य सड़क केकड़ी में स्थित है। जिस पर खरीद से कब्जा, स्वामित्व एवं हक अधिपत्य चला आ रहा है। उक्त जायदाद दुकानों के दक्षिणी दिशा में स्थित उनकी 3 फीट खुली जगह को दुर्गालाल माली, लालाराम माली, सुखलाल माली द्वारा हड़पने की नियत से 14 जनवरी 2015 को अवैध, नाजायज रूप से नींव खोदना शुरू कर दिया और उस पर गैर कानूनी तरीके से स्वयं के हिस्से मेंलेकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर आमादा है। उक्त कार्य रोकना चाहा तो उक्त लोगों ने एक साथ आकर उन्हें गाली गलौच कर मारपीट को उतारू हो गये। उक्त लोग रोकने पर भी नहीं रूके बल्कि निर्माण कार्य तेज कर दिया।
उक्त मामले में प्रतिवादी दुर्गालाल, लालाराम, सुखलाल माली की ओर से एडवोकेट आसीफ हुसैन ने न्यायालय में तर्क दिया कि जिस स्थान पर वादीगण तीन फीट खुली जगह बता रहे हैं वहां कोई खुली जगह नहीं है तथा दुकानों के पीछे प्रतिवादीगण का पुराना मकान बना है जो प्रतिवादीगण के समान्तर है। उक्त जायदाद नगर पालिका के आबादी क्षेत्र में आती है, इसलिए नगर पालिका को पक्षकार बनान आवश्यक था, नगर पालिका ही बताती कि क्या सही है व क्या गलत है।
उक्त प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश युवराजसिंह ने एडवोकेट आसीफ हुसैन के तर्कों से सहमत होते हुए तीन फीट जमीन के विवाद के दावे को खारिज करने के आदेश दिये।