अजमेर, 30 जुलाई 2026 राजस्थान पुलिस , अजमेर एवं राजस्थान महिला कल्याण मण्डल (RMKM), चाचियावास के संयुक्त तत्वावधान में संस्था परिसर में एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजित किया गया ।
कार्यक्रम का शुभारंभ नवीन गौड़, प्रभारी, मानव तस्करी निरोधक इकाई , श्रीमती क्षमा आर.कोशिक , सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी , राकेश कोशिक निदेशक , अनुराग सक्सेना , सयुक्त निदेशक राजस्थान महिला कल्याण मण्डल के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुवात की गई ।
कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था राजस्थान महिला कल्याण मण्डल के श्रीमती क्षमा आर.कोशिक , सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। संस्था परिचय देते हुए उन्होंने राजस्थान महिला कल्याण मण्डल द्वारा विगत 52 वर्षों से समाज हित एवं जन-कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, उपलब्धियों एवं निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए बताया की संस्था 18 जुलाई 1975 से सभी प्रकार के उपेषित , दिव्यांग बच्चो , महिलाओ के आजीविका विकास कार्यक्रम , स्वयं सहायता समूह के साथ लगातार समाज के वंचित वर्ग के सर्वागींण विकास के लिए कार्य क्र रही हैं
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान नवीन गौड़, प्रभारी, मानव तस्करी निरोधक इकाई अजमेर ने अपने उद्बोधन में समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, शोषण, मानव तस्करी तथा बंधुआ मजदूरी जैसी गंभीर समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए मानव तस्करी निरोधक इकाई अजमेर आपना कार्य प्रभावी करने के क्रम में यह प्रशिक्षण बहुत उपयोगी हैं. हमें तस्करी के सम्बन्ध में कोई भी सुचना मिलती हैं तो हम तुरंत कार्यवाही करेगे साथ ही बंधुआ श्रमिको को पुनर्वास योजना पर प्रभावी कार्य करने पर जोर दिया एवं आवश्यकता होने पर पुलिस और संस्था आपस में एक दुसरे की आवश्यक मदद करेंगे
तत्पश्चात इंटरनेशनल जस्टिस मिशन (IJM) की मुख्य प्रशिक्षक श्री एलेक्स ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों एवं रूपरेखा से सहभागियों को अवगत कराते हुए बताया की जब किसी व्यक्ति को ऋण या पारंपरिक/प्रथागत दायित्व के कारण अपनी पसंद का रोजगार चुनने, स्वतंत्र रूप से आने-जाने, बाजार तक पहुँच बनाने या न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने की स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, तो यह बंधुआ मजदूरी कहलाती है। ऐसी व्यवस्था बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत प्रतिबंधित है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा मानव तस्करी, बेगार और सभी प्रकार के बलात् श्रम पर रोक लगाई गई है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है और सभी राज्य सरकारों से कानून का प्रभावी एवं कठोर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है, ताकि बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति, पुनर्वास तथा ऐसी प्रथा की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान (IJM) के मुख्य प्रशिक्षक श्री एलेक्स जी द्वारा मानव तस्करी, श्रमिक तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी उन्मूलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बंधुआ मजदूरी के प्रकार एवं कारणों, पीड़ितों की पहचान, संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा बंधुआ मजदूरी से संबंधित संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (Revised SOP) के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
संस्था निदेशक श्रीमान राकेश कोशिक ने कार्यक्रम के समापन पर सभी अधिकारियो और प्रतिभागियों का धन्यवाद दिया और मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी जैसी गंभीर सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन के लिए विधिक जागरूकता, प्रभावी पहचान, विभागीय समन्वय एवं पीड़ित-केंद्रित कार्रवाई को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों के समन्वित प्रयासों से मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी मुक्त समाज की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य करने का संदेश दिया गया।
प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित सहभागियों ने मानव तस्करी एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों, जमीनी स्तर पर आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों तथा ऐसे मामलों में विभिन्न विभागों की भूमिका एवं आपसी समन्वय पर विचार-विमर्श किया।
कार्यक्रम में अजमेर जिले के समस्त पुलिस थाना से राजस्थान पुलिस के बाल कल्याण अधिकारी, मानव तस्करी निरोधक इकाई एवं राजस्थान महिला कल्याण मण्डल की ओर से कार्यक्रम अधिकारी श्री जगदीप सिंह, जिला समन्वयक श्री ओम प्रकास सिंह सिसोदिया, सुश्री पूजा राजपुरोहित, सुश्री पुष्पा , अन्तिमा शर्मा एवं श्री राहुल गुर्जर सहित संस्था के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।
राकेश कुमार कौशिक
निदेशक
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