अजमेर, 3 अक्टूबर। जिले में पंचायतीराज के आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पंचायती क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित की जाएगी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अभिषेक गोयल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज के आम चुनाव 2026 की घोषणा करने के साथ ही जिले में संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। यह निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इसके अन्तर्गत जिले में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होते ही कार्य योजना की क्रियान्विति की जा रही है।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर सरकारी संपति को विरूपित करने, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग, शिकायतों की निगरानी, राजकीय कार्यालयों में राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो, तस्वीरों, पोस्टर एवं बैनरों को हटाने तथा राजनैतिक व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों के फोटो प्रदर्शित करने वाली राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत पोस्टर, होर्डिंग्स एवं बैनर हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित करने, सार्वजनिक स्थान का दूरूपयोग करने, सार्वजनिक परिसम्पतियों पर चस्पा पोस्टर, बैनर को हटवाने तथा राजनैतिक दलों के पोरटर एवं बैनर हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के विपरीत निजी परिसम्पत्ति पर चस्पा पोस्टर एवं बैनर को हटवाने, रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना लगे राजनैतिक पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग्स हटवाने, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के विपरीत सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्ति पर अंकित स्लोगन को मिटवाने तथा विकास निर्माण संबंधी गतिविधियां रोकने की कार्यवाही की जाएगी।