अजमेर । राज्य सरकार ने मार्च माह में प्रारम्भ होने वाली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (रेस्मा) लागू किया है। बोर्ड के सचिव एम.आर. शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 की धारा तीन उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से आगामी 31 जुलाई तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड़ताल किये जाने पर रोक लगा दी है।
– राजेन्द्र गुप्ता,
सहायक निदेशक जनसम्पर्क