मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने का अदालती आदेश बरकरार

musarrafइस्लामाबाद। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की पत्नी की ओर से संपत्ति जब्त करने और बैंक खातों को बंद करने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस चौधरी हबीब-उर-रहमान ने अदालत के पहले के आदेश को बरकरार रखा है, जिसके तहत मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने को कहा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुंट्टो की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया था।

मुशर्रफ की पत्नी सहबा मुशर्रफ ने अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। सहबा के वकील बैंक खातों में जमा पैसे को लेकर कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए। इसके बाद न्यायाधीश ने याचिका खारिज करने का फैसला किया। सहबा मुशर्रफ ने दलील दी थी कि वर्ष 2011 में जिन संपत्तियों को जब्त किया गया था, उनमें से ज्यादातर पर उनका मालिकाना हक है।

पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुंट्टो की हत्या के मामले की सुनवाई कर रही अदालत के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहे मुशर्रफ की संपत्तियां जब्त करने के आदेश दिए गए थे। बेनजीर की वर्ष 2007 में हत्या कर दी गई थी। हाल ही में एक संयुक्त जांच दल ने पाया था कि मुशर्रफ को जानकारी थी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का प्रमुख बैतुल्ला महसूद भुट्टो की हत्या की साजिश रच रहा है, लेकिन उन्होंने यह सूचना अपने पास दबाए रखी।

 

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