आरपीएससी के 100 मीटर के दायरे मंे नहीं हो सकेंगे धरना प्रदर्शन

RPSC01अजमेर। जिला मजिस्टेªट श्री भवानी सिंह देथा ने आगामी 24 नवम्बर तक राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है।
जिला मजिस्टेªट श्री भवानी सिंह देथा ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते रहते है। इससे आयोग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तथा कार्य संचालन में भी व्यवधान होता है। आयोग ने इस संबंध में आरपीएससी कार्यालय के बाहर निषेधाज्ञा लागू करने का अनुरोध किया था।
श्री देथा ने बताया कि आरपीएससी के 100 मीटर के परिधि क्षेत्रा में आगामी 24 नवम्बर तक किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होगा। प्रतिबंधित क्षेत्रा में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी प्रकार का प्रदर्शन या नारेबाजी नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग हो सकेगा।
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