नामांकन पत्रों की संवीक्षा में करीब 150 फार्म हुए निरस्त

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संवीक्षा के दौरान बाहर खडी प्रत्याशियो की भीड व नामांकन जांच करते निर्वाचन अधिकारी व दोनो दलो के नेता। फोटो- नरेन्द्र बोहरा
संवीक्षा के दौरान बाहर खडी प्रत्याशियो की भीड व नामांकन जांच करते निर्वाचन अधिकारी व दोनो दलो के नेता। फोटो- नरेन्द्र बोहरा

ब्यावर। ब्यावर नगर परिषद आम चुनाव 2014 हेतु चुनाव लड़ने के लिये 321 अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये कुल 435 नामांकन प्रपत्रांे की बुधवार को रिटर्निंग ऑफिसर भगवती प्रसाद द्वारा ऑफिसर्स सभागार में अपनी पूरी टीम के साथ तथा चुनाव में खडे़ होने वाले अभ्यर्थियों की मौजूदगी में बारीकी से जांच एवं संवीक्षा की गई। संवीक्षा दौरान करीब 150 नामांकन पत्रा निरस्त कर दिये गए गए।
रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम भगवती प्रसाद द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा जांच दौरान रखी कुछेक आपतियों का हाथों-हाथ निवारण कर दिया गया। संवीक्षा में तहसीलदार सर्वश्री मदन लाल जीनगर ( ब्यावर) , भंवर सिंह चौहान (टॉडगढ़) व सुरेश चन्द शर्मा (मसूदा) सहित संवीक्षा हेतु लगाये गए अधिकारियों एवं कार्मिक टीमों ने मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को अंज़ाम दिया।
रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि नाम वापसी की अंतिम तिथि 14 नवम्बर तक संबंधित चुनाव अभ्यर्थी तय समय सीमा मंे अपना नाम वापस ले सकंेगे।

पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी-प्रथम लेंगे चुनाव संबंधी प्रथम प्रशिक्षण आज
ब्यावर। नगर परिषद ब्यावर आम चुनाव हेतु गठित मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी प्रथम (पीओ एवं पीओ-फर्स्ट ) का प्रथम प्रशिक्षण गुरूवार 13 नवम्बर केा प्रातः 10 बजे से सनातनधर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के सभागार में रखा गया है। संबंधित पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी-प्रथम इस प्रशिक्षण में अनिवार्य रूपसे उपस्थित होंगे।
रिटर्निंग ऑफिसर भगवती प्रसाद ने बताया कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी / मतदान अधिकारी-प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहा तो उसके विरूद्ध निर्वाचन अधिनियम के अन्तर्गत निलम्बन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

विभिन्न क्षेत्रों में आज 2 घण्टे सप्लाई सप्लाई रहेगी बंद
ब्यावर। विद्युत निगम द्वारा आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य की वज़ह से विभिन्न 11 के.वी. फीडरों से 13 नवम्बर को प्रातः 9 से प्रातः 11 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। इनमें 11 के.वी. सूरज पोल फीडर, 11 के.वी. पावर हाऊस फीडर तथा 11 के.वी. लामाना फीडर से जुड़े विद्युत क्षेत्रा सम्मिलित हैं। अधिशाषी अभियन्ता-जीएसएस ब्यावर , आर.के. चौहान ने उक्त आशय की जानकारी दी।

चुनाव हेतु विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन एवं दायित्वों का किया निर्धारण
ब्यावर। ब्यावर नगर परिषद आम चुनाव 2014 को स्वतंत्रा, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम ब्यावर भगवती प्रसाद द्वारा विभिन्न प्रकोश्ठों का गठन कर संबंधित प्रभारी अधिकारियों व उनके सहयोगी टीमों का दायित्व तय कर दिया गया है।
रिटर्निंग अधिकारी भगवती प्रसाद ने बताया कि निर्वाचन शाखा प्रकोष्ठ तथा आचार संहिता व कानून व्यवस्था प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी एसडीएम ही रहेंगे तथा सहायक प्रभारी अधिकारीं तहसीलदार मदनलाल जीनगरएवं भंवरसिंह चौहान(टॉडगढ़ ) होंगे। चुनाव नियन्त्राण कक्ष के प्रभारी अधिकारी तहसीलदार मदन लाल जीनगर रहेेंगे। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी तहसीलदार व सहायक प्रभारी एटीओ द्वारका प्रसाद रहेंगे। निर्वाचन हेतु टेंट,माईक,सामग्री संग्रहण सहित विविध इंतजामात हेतु सामान्य व्यवस्था प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी नगर परिषद आयुक्त मुरारी लाल वर्मा होंगे।
लेखा व लेखा जांच प्रकोठ के प्रभारी एडीशनल टीओ शिवरतन चौहान तथा सहयोगी लेखाकार विनोद कुमार पारीक व राजकुमार केसवानी होंगे। पीएलओ व रसद व्यवस्थार्थ प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी ईओ अमित शर्मा व सहायक योगेश कुमार रहेंगे। माईक्रो पर्यवेक्षक समन्वय प्रकोष्ठ में प्रभारी अधिकारी टीओ एनएच विदाणी व सहायक , एडीशनल टीओ एसआर चौहान होंगे। चैक पोस्ट हेतु प्रभारी अधिकारी पारसमल जारोटिया होंगे। सांख्यिकी प्रकोष्ठ में प्रभारी अधिकारी गणेश बंसल व कन्हैया लाल पंजाबी रहेंगे।
प्रशासनिक व्यवस्थाओं एवं दिशा-निर्देशों का समुचित प्रचार-प्रसार तथा समाचार कतरन-पुंज प्रस्तुतीकरण संबंधी इत्यादि कार्य सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के निर्देशों के अनुरूप अंज़ाम दिया जाएगा।

बिना स्वीकृति के हॉर्डिंग्स, विज्ञापन , कट-आउट, बैनर आदि लगाना निषेध
ब्यावर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा ज़ारी दिशा-निर्देशों की पालना में नगर परिषद चुनाव 2014 को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद ब्यावर सीमा क्षेत्रा में राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा होर्डिंग्स, विज्ञापन, कट-आउट, बैनर इत्यादि बिना स्वीकृति के लगाया जाना निषेध है।
नगर परिषद आयुक्त मुरारी लाल वर्मा ने जानकारी देते हुए सभी राजनैतिक दलों एवं चुनाव- प्रत्याशियों से अपील है कि किसी भी निजी भवन अथवा सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकती है। उन्होंने बताया कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी उपर्युक्त प्रचार सामग्री प्रदर्शित करना चाहें अथवा लगाना चाहें तो संबंधित भवन मालिक की अनापत्ति प्रस्तुत कर निर्वाचन अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर निर्धारित राशि नगर परिषद में जमा कराने पर ही स्वीकृति दी जा सकेगी। कोई भी अभ्यार्थी अपनी चुनाव प्रचार सामग्री को सड़क / रास्ते को क्रॉस करते हुए नहीं लगा सकेंगे तथा सरकारी सम्पत्ति, भवन, कार्यालय एवं बिजली / टेलीफोन पोल्स एवं वृक्षों इत्यादि पर चुनाव प्रचार-सामग्री नहीं लगाएंगे। इसकी पालना न होने की दशा में आचार-संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

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