बिजली चोरी रोकने की छापामार कार्यवाही

31 लाख 35 हजार का राजस्व निर्धारण
avvnl thumbअजमेर, 16 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सतर्कता दलों द्वारा बिजली चोरी रोकने के लिए की गई प्रभावी कार्यवाही के तहत मंगलवार को विभिन्न वृत्तांे के 104 स्थानों पर छापामार कार्यवाही की जाकर कुल 88 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ कर कुल 31 लाख 35 हजार रूपए का राजस्व वसूली का निर्धारण किया गया।
निगम के कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि बिजली चोरी रोकने के लिए 16 जून को की गई कार्यवाही के तहत बिजली चोरी के सामने आए मामलों में अजमेर वृत्त में 20 स्थानों पर जांच कर 8 स्थानों पर चोरी पकड़कर 3 लाख 93 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। नागौर वृत्त में 24 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 2 लाख 78 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। सीकर वृत्त में 36 स्थानों पर जांच कर 35 स्थानों पर चोरी पकड़कर 19 लाख 12 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। चित्तौड़गढ़ वृत्त में 6 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 2 लाख 80 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। प्रतापगढ़ वृत्त में 8 स्थानों पर जांच कर 5 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़कर 30 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया। इसी प्रकार राजसमंद वृत्त में 7 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर 60 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया तथा उदयपुर वृत्त में 3 स्थानों पर जांच कर सभी स्थानों पर चोरी पकड़कर एक लाख 82 हजार रूपए का राजस्व निर्धारण किया गया।
विद्युत थानों द्वारा की गई कार्यवाही:-
कार्यवाहक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) श्री सुरेन्द्र कुमार भाटी ने बताया कि मंगलवार को विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों में विद्युत चोरांे के खिलाफ कार्यवाही कर 29 प्रकरण दर्ज कर कुल 21 प्रकरणों का निस्तारण कर 3 लाख 18 हजार 4 रूपए की वसूली की गई।
उन्होंने बताया कि अजमेर में एक प्रकरण का निस्तारण कर 42 हजार 112 रूपए की वसूली की गई जबकि किशनगढ़ में एक प्रकरण का निस्तारण कर एक लाख 12 हजार 926 रूपए की वसूली की गई। इसी प्रकार भीलवाड़ा में 3 प्रकरणों में 19 हजार 604 रूपए, नागौर में एक प्रकरण में 5 हजार 656 रूपए, झुंझुनूं में 3 प्रकरणों में 29 हजार 742 रूपए, खेतड़ी में 5 प्रकरणों में 31 हजार 770 रूपए, सीकर में एक प्रकरण में 5 हजार 656 रूपए, रींगस में एक प्रकरण में 27 हजार 120 रूपए, बांसवाड़ा में एक प्रकरण में 6 हजार 45 रूपए, उदयपुर में 3 प्रकरणों में 33 हजार 953 रूपए तथा सलूम्बर में एक प्रकरण में 3 हजार 420 रूपए की राशि वसूल की गई।

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