डिस्काॅम के 6 कर्मचारी गिरफ्तार 38 निलम्बित

avvnl thumbअजमेर, 9 दिसम्बर। अजमेर विद्युत वितरण निगम के तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल की रोक के बावजूद हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाई करते हुए निगम प्रशासन ने बुधवार को 13 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कर 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया हैं। साथ ही डिस्काॅम ने कुल 38 कर्मचारियों को अब तक निलम्बित कर दिया हैं।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि सीकर वृत में 4 एफआईआर दर्ज हुई है जबकि भीलवाड़ा एवं चितौड़गढ़ में दो-दो तथा अजमेर शहर वृत, अजमेर जिला वृत, नागौर, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में एक-एक एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि डिस्काॅम क्षेत्रा में कुल 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया है जिसमें अजमेर श्हर वृत में श्री पंकज तंवर, डूंगरपुर वृत के श्री खेमराज यादव एवं श्री शेलेन्द्र मीणा तथा चितौडगढ़ वृत से श्री लक्ष्मण गर्ग, श्री राजेन्द्र कुमार तेली एवं श्री संजय मीणा को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि डिस्काॅम क्षेत्रा में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है । झुंझुनूं वृत में हड़ताल पर गए कर्मचारियों में से 36 तथा राजसमंद में 46 कर्मचारी पुनः काम पर लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि डिस्काॅम क्षेत्रा में अब तक कुल 38 कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है। जिसमें अजमेर शहर वृत में 2, अजमेर जिला वृत में 10, भीलवाड़ा में 6, सीकर में 5, डूंगरपुर में 4, बांसवाड़ा में 3, प्रतापगढ़ में 5, राजसमंद में 1 तथा नागौर वृत में 2 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है।
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बिना अवकाश स्वीकृत कराएं 8 दिन से अधिक अनुपस्थिति पर
सेवाएं समाप्त की जा सकेगी
अजमेर, 9 दिसम्बर। अजमेर विद्युत वितरण निगम के तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल को सरकार ने रेस्मा एक्ट के तहत अवैध घोषित कर दिया है। ऐसे में यदि कोई कर्मचारी हड़ताल में जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री हेमन्त कुमार गेरा ने बताया कि जो कर्मचारी हड़ताल में भाग लेता है उसे 6 माह की सजा या दो सौ रूपए अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य कर्मचारी को हड़ताल पर जाने के लिए उकसाता है या वित्तीय मदद करता है तो उस पर एक वर्ष की सजा या एक हजार रूपये का जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसी भी हड़ताली कर्मचारी को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई राजकीय सम्पति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।
निगम के सचिव प्रशासन श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जो तकनीकी कर्मचारी 8 दिन या उससे अधिक बिना अवकाश स्वीकृत कराएं अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त भी की जा सकती है। इसी प्रकार कोई भी कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहता है तो उसे निलम्बित किया जाता है। उन्होंने बताया प्रशिक्षु तकनीकी कर्मचारी यदि किसी हड़ताल में भाग लेता है, किसी को उकसाता है या सम्पति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

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