अवैध नल कनेक्शन हटाने के दिए एडीएम ने निर्देश

kishor kumar 1अजमेर, 21 दिसम्बर। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को अवैध नल कनेक्शन हटाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अवैध नल कनेक्शन हटाने के लिए कार्यक्रम बनाकर अभियान चलाया जाए। जिले में पुलिस जाप्ते के साथ अवैध कनेक्शन हटाए जाए और संबंधित व्यक्ति के विरूद्घ पानी चोरी, राजकीय सम्पति के दुरूपयोग और नुकसान की एफ.आई.आर. संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करायी जाए।
उन्होंने कहा कि जिले की समस्त पेयजल टंकियों की नियमित सफाई करवायी जाकर सफाई की दिनांक टंकी पर अंकित की जाए । सफाई का फोटो तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा लिखित में संतुष्टि प्रमाण पत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट बनाई जाए। टंकी सफाई अभियान की साप्ताहिक मोनोटेरिंग करने की जिम्मेदारी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को सौपी गई ।
बैठक में अवगत कराया गया कि जिले में महात्मा गांधी नरेगा की 74 प्रतिशत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की ग्रामीण क्षेत्रों में 83 तथा शहरी क्षेत्रों में 81 प्रतिशत सीडिंग आधार कार्ड के साथ की जा चुकी है। इसी प्रकार अजमेर जिले के 8 लाख 60 हजार 514 परिवारों में से 2 लाख 90 हजार 790 परिवारों के राशन कार्डों की सीडिंग का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है। बैठक में पशु पालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. वीरेन्द्र गांधी को निर्देशित किया की पुष्कर मेला मैदान को सामान्य दिनों में पार्किग के रूप में इस्तेमाल किया जाए ।
इस अवसर पर उपखण्ड अधिकारी श्री हीरालाल मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. लक्ष्मण हरचन्दानी, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के उप निदेशक श्री आशुतोष गौतम सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक सम्पन्न
एससी-एसटी के पीडि़तों और साक्षियों को मिलेगा भत्ता
अजमेर, 21 दिसम्बर। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री किशोर कुमार की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण की जिला स्तरीय मोनोटेरिंग कमेटी की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई जिसमें अनुसूचित जाति के एक पीडि़त को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में अवगत कराया गया कि अनुसूचित जाति- जन जाति अधिनियम के तहत पीडि़तों व साक्षियों को अदालत में पेश होने पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा भरण पोषण व्यय सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे विशिष्ठ लोक अभियोजक एसी-एसटी कोर्ट अजमेर के उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर अजमेर तहसीलदार द्वारा वितरित किया जाएगा।
इस अवसर पर समाज कल्याण अधिकारी श्री जयप्रकाश चारण, सहायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के.सोनी सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

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