पशुओं का परिवहन, विशेष प्रकार के वाहनों में ही हो सकेगा

beawar samacharब्यावर, 3 मई। वाहनों में पशुओं का अवैध संचालन एवं क्षमता से अधिक पशु ले जाने वाले वाहनों पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। नियमों के तहत पशु परिवहन हेतु विशेष प्रकार के रूपांतरित वाहन ही उपयोग में लिए जा सकेंगे जिसके लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा विशेष लाइसेन्स ज़ारी किये जाएंगे। राज्य सहित सम्पूर्ण देश में ये नियम 01 जनवरी 2016 से लागू हो गए हैं।
पशुपालन निदेशक डाॅ. अजय कुमार गुप्ता के अनुसार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत विनिर्मित पशु परिवहन नियम 1978 में निहित प्रावधानों की पालना परिवहन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी जिसके तहत पशु परिवहन के लिए विशेष फिटिंग वाला वाहन होगा, जिसमें पशुओं को चढ़ाने व उतारने के लिए पिछला पटिया विशेष प्रकार से निर्मित होगा ताकि पशुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हों, साथ ही वाहन के फर्श को फिसलन रहित रखे जाने के लिए टाट पट्टियां या लकड़ी के फर्श का उपयोग करना होगा। साथ ही पशु परिवहन करते समय उनकी देखभाल के लिए एक परिचारक का भी होना अनिवार्य है तथा पशु परिवहन के दौरान वाहन में अन्य माल की ढुलाई भी पूर्णतया प्रतिबन्धित है।
इसी क्रम में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ज़ारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.546(अ) द्वारा ज़ारी केन्द्रीय मोटरयान नियम (संशोधन) नियम 2015 के नियम 125(ई) अनुसार पशुधन का परिवहन करने वाले मोटरयानों में पशुओं के लिए स्थान की साईज भी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार गाय और भैंस के लिए 2 वर्ग मीटर, घोड़े के लिए 2.25 वर्ग मीटर, भेड़ व बकरी के लिए 0.3 वर्ग मीटर व सूअर के लिए 0.6 वर्ग मीटर प्रति पशु एवं कुक्कुट (पोल्टीª) के लिए 40 वर्ग सेेमी प्रति पक्षी के हिसाब से जगह निर्धारित की गई है। –00–
विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को
राजकीय संग्रहालयों में पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क
ब्यावर, 3 मई। ’’विश्व संग्रहालय दिवस’’ 18 मई 2016 के उपलक्ष में प्रतिवर्ष की भांति समस्त राजकीय संग्रहालयों एवं संरक्षित स्मारकों में देशी-विदेशी पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क रहेगा। –00–
सम्पर्क समाधान जनसुनवाई 5 मई को
ब्यावर, 3 मई। उपखण्ड अधिकारी श्री आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पर्क समाधान जनसुनवाई बैठक पंचायत समिति जवाजा के सभागार में 5 मई गुरूवार को प्रातः 10 बजे से आयोजित होगी। जनसुनवाई में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। –00–
पानी के बिल 10 मई तक जमा होंगे
ब्यावर, 3 मई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ब्यावर द्वारा तकनीकी कारणों से शहर में पानी के बिलों का वितरण समय पर नहीं होने से पानी के बिल जमा कराने की अंतिम तिथि 10 मई 2016 तक बढ़ाई गई है। उक्त जानकारी सहायक अभियन्ता एस.के.माथुर ने दी। –00–

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