चित्तौड़गढ़ वृत्त अजमेर जोन में तथा नागौर वृत्त झुंझुनूं जोन में रहेगा
अजमेर, 14 जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के तीनों ओएण्डएम जोन में वृत्तों का पुर्नगठन किया गया हैं।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री डी. के. शर्मा ने बताया कि गत दिनों बोर्ड आॅफ डायरेक्टर्स की बैठक में हुए निर्णयानुसार अब अजमेर जोन में अजमेर शहर वृत्त, अजमेर जिला वृत्त, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ वृत्त को सम्मिलित किया गया हैं। जबकि झुंझुनूं जोन में सीकर वृत्त, झुंझुनूं वृत्त एवं नागौर वृत्त को सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार उदयपुर जोन में उदयपुर वृत्त, बांसवाड़ा वृत्त, प्रतापगढ़ वृत्त, डूंगरपुर वृत्त तथा राजसमंद वृत्त को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि झुंझुनूं जोन का मुख्यालय अब सीकर रहेगा।
सेटलमेन्ट कमेटी ने 366 मामले निपटाएं
अजमेर, 14 जुलाई। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा विभिन्न स्तरों पर हुई सेटलमेन्ट कमेटी की बैठकांे में चालू वित्तीय वर्ष मई माह तक कुल 366 मामलें निपटा कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री डी. के. शर्मा ने बताया कि सेटलमेन्ट कमेटी में सर्किल स्तर पर 197 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जबकि डिवीजन स्तर पर 151 प्रकरण, संभागीय मुख्य अभियंता स्तर पर एक प्रकरण तथा उपखण्ड स्तर पर 17 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उन्हांेने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के मई माह तक सर्वाधिक प्रकरण चितौड़गढ सर्किल में 128 प्रकरण निपटायें गये है जबकि सीकर सर्किल में 70, अजमेर जिला सर्किल में 55, उदयपुर में 40, भीलवाड़ा सर्किल में 38, अजमेर शहर सर्किल में 23, प्रतापगढ़ सर्किल में 7, झुंझुनूं सर्किल में 3 तथा नागौर सर्किल में 2 प्रकरण सेटलमेन्ट कमेटी की बैठकों में निपटाएं गए हंै।
विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना 15 जुलाई से
बिजली की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिश त छूट
अजमेर, 14 जुलाई। बिजली की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए बिना ब्याज व पैनेल्टी के बकाया राशि जमा कराने की एमनेस्टी योजना शुक्रवार 15 जुलाई से शुरु हो रही है। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना 15 जुलाई से 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए ही लागू की गई है।
जयपुर में ऊर्जा राज्य मंत्राी श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए है जिसके तहत वे बकाया राशि जमा करवा कर कटे हुए कनेक्शन को पुनः जुड़वा भी सकते है। योजना का लाभ ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा, जिनके बिजली कनेक्शन बकाया राशि नही जमा कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व कट गए थे और उन्होंने गत 5 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया है।
श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि 5 लाख रुपए तक की सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बकाया राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राशि का 25 प्रतिषत जो भी अधिक हो जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट व शेष राशि आसान किश्तों में 5 माह में वसूली के लिए सहायक अभियन्ता/लेखाधिकारी-एचटीबी को मासिक किश्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। निर्धारित किश्त की राशि जमा नही कराने वाले उपभोक्ताओं को एमनेस्टी योजना का लाभ देय नही होगा एवं उनसे ब्याज एवं पेनल्टी की सम्पूर्ण राशि की वसूली की जाएगी।
ऊर्जा राज्य मंत्राी ने बताया कि एमनेस्टी योजना के प्रावधानों के अनुसार बिजली चोरी एवं दुरुपयोग से सम्बन्धित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट नही मिलेगी और कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही पुनः जोड़े जा सकेगें। कटे कनेक्शन को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि, रि-कनेक्शन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर कनेक्शन के लिए अतिरिक्त लाईन की लागत राशि जमा कराने पर ही पुनः जोड़े जाएंगे।
ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में लम्बित है और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते है तों उनको सम्पूर्ण मूल राशि जमा कराने और एक माह में प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही योजना अवधि में उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं सेटलमेन्ट फोरम की बैठक साप्ताहिक आयोजित होगी एवं यदि किसी उपभोक्ता का मूल राशि का विवाद है तो ऐसे उपभोक्ता सम्बन्धित फोरम में जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना अवधि में सम्बन्धित फोरम शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करेगें।
श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने अपील की है कि सामान्य उपभोक्ता सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं एचटी कंज्यूमर-लेखाधिकारी (एचटीबी) को निर्धारित प्रपत्रा में आवेदन कर इस योजना का लाभ उठावें।