नाबालिग बालिका के साथ अषलील हरकत करने के बाद गला रेत कर जंगल में डालने वाले आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना श्रीनगर में कुमारी काजल पुत्री मन्टू जाति मुसलमान उम्र 16 साल निवासी कसाई का मकान गोस्ट पटटी इमामबाडा के पास ख्वाजा मुईनुद्वीन चिष्ती की दरगाह अजमेर सुबह नहाने के लिये रामप्रसाद घाट आनासागर पर गई जिसे उसका पूर्व परचित मौ0 सद्वाम अली खान पुत्र मौ0 जफर अली खान जाति मुसलमान उम्र 23 साल निवासी दीवान साहिब की हवेली लाखन कोटडी दरगाह अजमेर व उसका दोस्त मौ0 मेनुल शेख पुत्र शेख मौ0 साबिर अली जाति मुसलमान उम्र 26 साल निवासी संचेती भवन पंडाल दरगाह अजमेर व एक किषोर टेम्पू नम्बर आर जे .01.पी ए .2832 लेकर रामप्रसाद घाट गये और पीडीता ने दरगाह छोडने के लिये कहा तो उसे टेम्पू में बिठाकर दरगाह नहीं छोडकर घुमाने के बहाने योजनाबद्व तरीके से साथ ले गये और नषीला पदार्थ सुंघा दिया जिससे उसे नषा हो गया रास्ते में पेरामाउन्ट होटल क्लाक टावर के पास मौज-मस्ती के लिये शराब की मक्डोल विष्की की बोतल व पानी की बोतल लेकर नसीराबाद की तरफ बीर जंगल की पहाडी में उसे लेकर गये जहां पर शराब पी और पीडीता के साथ मौज-मस्ती करते हुए अषलील हरकत करते हुए बुरा काम करने को राजी करने लगे जिस पर उसने मना कर दिया और पुलिस को बताने की कहने पर तीनों ने मिलकर ब्लेड से पीडीता का गला रेत दिया व उसे घायल ेकर बेहोष हो गयी तब उसे मरी हुई समझ कर जंगल में छोडकर टेम्पू लेकर तीनों बिरयानी खाने के लिये किषनगढ गये मकराना चौराहे के पास एक ठेला पर बिरयानी खाई और अपने घर दरगाह बाजार आ गये उधर पीडीता कुमार काजल होष में आने पर गिरती-पडती सडक पर आई राहगीरों ने पुलिस को इत्तला करी थानाधिकारी नसीराबाद ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडीता को ईलाज के लिये जेएलएनएच अजमेर पहुंचाया और थानाधिकारी श्रीनगर को घटना की इत्तला दी जिस पर थानाधिकारी सुगन सिंह मय जाप्ता के मौके पर बीर जंगल में पहंचे घटना का जायजा लिया और त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडीता काजल के ब्यान लिये और बलाईन्ड घटना को गहनता से जांच करते हुए मात्र 6 घण्टे में घटना की वारदात करने वाले मुल्जिमान का खुलासा करते हुए मुल्जिमान सद्वीक टेम्पूवाला व उसके साथी मेनुल उर्फ टूण्डा व उसका साथी जहांगीर के द्वारा उक्त वारदात करने का पता चलने पर दरगाह क्षेत्र में धर पकड की गई ।
प्रकरण की घटना पर की विषेष टीम गठितः- गठित टीम वृताधिकारी महोदय वृत नसीराबाद डां. हरिप्रसाद सोमानी के नेतृत्व में थाना हाजा पर उक्त वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाषो की धरपकड हेतु रामचन्द्र थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर, मानवेन्द्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना दरगाह, कानि0 महेन्द्र, हैड0 कानि0 सत्यपाल व थानाधिकारी श्रीनगर सुुगन सिंह , कुलदीप सिंह स.उ.नि., कानि0 सांवरलाल, कानि0 मुकेष कुमार के नेतृत्व मे टीम गठित की गई। 24 घण्टे के अंतराल मे वारदात को अजंाम देने वाले बदमषो का पर्दापाष करते हुए तीन शातिर मुल्जिमान 1. मौ0 सद्वाम अली खान पुत्र मौ0 जफर अली खान जाति मुसलमान उम्र 23 साल निवासी दीवान साहिब की हवेली लाखन कोटडी दरगाह अजमेर 2. मौ0 मेनुल शेख पुत्र शेख मौ0 साबिर अली जाति मुसलमान उम्र 26 साल निवासी संचेती भवन पंडाल दरगाह अजमेर को दरगाह क्षेत्र अजमेर को गिरफ्तार किया गया। जबकि एक विधि से संघर्षरत किषोर को निरूद्व किया गया। टीम मे शामिल- उक्त वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाषो की धरपकड हेतु रामचन्द्र थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर, मानवेन्द्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना दरगाह, कानि0 महेन्द्र, हैड0 कानि0 सत्यपाल व थानाधिकारी श्रीनगर सुुगन सिंह , कुलदीप सिंह स.उ.नि., कानि0 सांवरलाल, कानि0 मुकेष कुमार थे।

सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की पर्चिया काटकर खाईवाली करने वाला आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना अलवर गेट में एण्सण्आई दयानन्द शर्मा व मोतीराम कानि. मनीष कुमार कानि. व सादा वस्त्रधारी कुन्नाराम कानि., गश्त हेतु राधारानी गार्डन गुलाबबाड़ी पहुॅचे । मुखबीर ने एण्सण्आई को सूचना दी कि धौलाभाटा टेम्पू स्टेण्ड की घूमटी में हरप्रसाद नाम का व्यक्ति जो नीले रंग की टी-शर्ट व नीले रंग की जिन्स पेन्ट पहने हुए है, सट्टे की पर्चिया काटकर खाईवाली कर रहा है, तुरन्त दबिश दी जावे तो पकड़ में आ सकता है। धौलाभाटा चौराहा पर पहुॅचा कर कुन्नाराम कानि. का ईशारा मिलते ही एण्सण्आई व जाप्ता के भागकर सटटा खाने वाले व्यक्ति को घेरा देकर पकड़ा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरप्रसाद पुत्र शिवदयाल जाति माली उम्र 21 वर्ष निवासी म.न. 621/41 गहलोतों की डूंगरी धौलाभाट अजमेर थाना अलवर गेट जिला अजमेर का होना बताया जिसकी तलाशी ली गई तो उक्त व्यक्ति के पास कुल रकम सट्टा 160 रूपये मिले । उक्त शक्स मजकूर द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की पर्चिया काटकर खाईवाली करना जुर्म धारा 13 आर पी जी ओ के तहत दण्डनीय अपराध होने से रकम सट्टा 160 रूपये । अभियुक्त हरप्रसाद द्वारा संज्ञेय अपराध करता हुआ पाया जाने व दूसरे अपराध करने से रोकने के लिए धारा 41 सी आर पी सी की उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन गिरफ्तारी आवश्यक होने से अभियुक्त को अपने जुर्म में फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आदि रिपोर्ट पर: मु0नं0 250/16 धारा में दर्ज किया गया।

विष्फोटक पदार्थ अधिनियम एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना मदनगंज में आईपीएस साहब चूनाराम के निर्देषानुसार स्पेषल साईक्लोन टीम अजमेर से एचसी जगमाल , सुनील मील कानि, आषीष गहलोत कानि, देवेन्द्र सिंह कानि ने बताया कि देव डूगरी औसवाली मोहल्ले मे सुखराज मेहता के मकान पर भारी मात्रा मे विष्फोटक पदार्थ पडा है जिससे काफी जनधन हानी हो सकती है तथा राष्ट्र विरोधी ताकतो को भी सप्लाई कर सकता है। आदि इतला पर एसआई हनुमान सहाय एएसआई राजेष तिवाडी जीप चालक व आमदा साईक्लोन जाप्ता के पहाडिया चौराया पहुंच इस पर राजेष तिवाडी ने स्वतंत्र गवाह ताराचंद प्रजापत पुत्र रतन लाल निवासी सांवतसर महावीर कॉलोनी थाना गांधीनगर जिला अजमेर व राकेष सरगरा पुत्र रामेष्वर निवासी कुचील थाना गांधीनगर जिला अजमेर को लाकर पेष किया जिसको ईतला से अवगत कराया जाकर हमरा मुताबिक ईतला सुखराज मेहता के मकान पर पहुंचे जहा सुखराज पुत्र गुलाबचंद मेहता उम्र 72 साल निवासी देवडुगरी औसवाली मोहल्ला मदनगंज मिला जिसको ईतला से अवगत कराया तो उसने मकान अपना स्वयं को होना बताया तथा मकान की तलाषी लेने की इजाजत दी इस पर गवाहन ताराचंद व राकेष के समक्ष तलाषी ली गई तो मकान के निचे तहखाने मे 71 एमोनियम नाइट्रेट के कटटे प्लास्टिक के मिले जो एक 50 किलो को है तथा एक कटटा खुला हुआ है। व मकान के कमरे मे पलंग के निचे 112 इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटर व 40 साधारण डेटोनेटर, 44 सेफटी फयूज निले रंग के व 3 बंडल इलेक्ट्रिक सेफटी फयूज व 5 कार्टुन गुल्ले के मिले जो एक 25 किलो का है जिसमे से तीन खुले हुए है। जिनके संबंध मे इतना विष्फोटक सामान अपने कब्जे मे रखने बाबत लाईसेस व परमीट व नौकरनामा मांगा तो नही होना बताया। पूछताछ पर उक्त माल रवि मेहता पुत्र संम्पतराज मेहता निवासी षिवाजी नगर मदनगंज से खरीदना कर लाना बताया। रिहायसी ईलाके मे इतनी भारी मात्रा मे विष्फोटक पदार्थ बिना लाइसेंस व परमीट के कब्जे मे रखना व राष्ट्र विरोधी ताकतो को भी सप्लाई करने की मंषा रखना व विषेष जनहानी करवाने हेतु रखवाई गई है अतः उक्त का उपराध धारा 3,4,5,6 विष्फोटक पदार्थ अधि 1908 का पाया जाता है व रवि मेहता के खिलाफ धारा 5/25 आयुध अधि. 1959 का अपराध पाया जाने पर मौके पर सुखराज मेहता को गिरफ्तार किया गया। व जप्त षुदा विष्फोटक सामग्री को गोदियाना मेग्जीन मे सुरक्षार्थ रखवाया जाकर थाना हाजा पर प्रथम संख्या 191/16 धारा 3,4,5,6 विष्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 व धारा 5/25 आयुध अधिनियम 1959 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।


युवति ने फांसी लगाकर की आत्म हत्या

पुलिस थाना रामगंज क्षैत्र में डाली का बाडिया सोमलपुर अजमेर मे प्रार्थी मिठू चीता पुत्र सुवा चीता जाति चीता उम्र 48 साल निवासी डाली का बाडिया सोमलपुर थाना रामगंज अजमेर की 19 साल की पुत्री नेनका पुत्री मिठू चीता जाति चीता उम्र 19 साल निवासी डाली का बाडिया सोमलपुर थाना रामगंज अजमेर ने अपने कमरे मे पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्म हत्या कर लेने पर मर्ग दर्ज किया गया।

षांति व्यवस्था भंग करने पर एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज क्षैत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर अबदाल पुत्र रज्जाक खान जाति चीता उम्र 20 साल निवासी रसूल की दुकान के पास सोमलपुर थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफ्तार किया गया।


सात मोटरसाईकिले व बैट्रियां सहित दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना क्लॉक टावर में परिवादी इकबाल पुत्र सत्तार जाति मुसलमान उम्र 42 साल निवासी हबीब नगर एच.एम.टी कंचन नगर थाना रामगंज अजमेर हाल डेंटिग व बैट्ररी चार्जिंग की दूकान हजारी बाग अजमेर उप. थाना होकर एक रिपोर्ट इस आषय की पेष की कि मेरी डेटिंग व बैट्ररी चार्जिंग की दूकान है। दिनांक 11.07.16 को मैं अपनी दुकान समय करीब 8.00-9.00 बजे रात्रि बढाकर गया था। दूसरे दिन मै व मेरे भाई रऊफ दूकान पर आये और दूकान खोल कर देखा तो दूकान की पीछे की दिवार करीब 2 फिट टूटी मिली। दूकान में रखी विभिन्न कम्पनीयों की करीब 25 बैट्रियां इस्तेमाली जो चार्जिग में लगी हुई थी को अज्ञात चोर चोरी कर ले गये। आदि पर प्रकरण संख्या 159/16 धारा 380 ताहि मे दर्ज किया गया। एक टीम का गठन कर चोरी का माल बरामद कर मुल्जिम को गिरफ्तार करने के आदेश प्रदान किये। उक्त टीम में सहायक उप निरीक्षक राजाराम, है.कानि रेवतराम, कानि. धर्मेन्द्र सिंह, कानि सूर्यप्रकाश, रामबाबू शर्मा कानि,कानि शिवकुमार का चयन कर तुरन्त प्रभाव से शहर अजमेर के विभिन्न संदिग्ध स्थानों पर तलाश की। टीम के सदस्यों ने कठिन प्रयास कर आरोपी 1. राजेन्द्र उर्फ कालू पुत्र श्री रमेश जाति सांसी उम्र 25 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर 2. राजकमल भूरिया पुत्र श्री सम्पत सांसी जाति सांसी उम्र 24 साल निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर को सांसी बस्ती भगवानगंज अजमेर से गिरफ्तार कर चोरी गया माल बरामद करने में सफलता हांसिल की है। इसके अतिरिक्त इनके कब्जे से शहर अजमेर के विभिन्न स्थानों से चोरी की गई 7 मोटरसाईकिले जिनमें 2 हिरो होण्डा स्पलेण्डर, 1 बजाज प्लसर सिल्वर कलर, 01 टी.वी.एस. स्टार सीटी, 01 सुजुकी मैक्स 100, 01 बजाज डिस्कवर, 01 एल एम एल सिल्वर कलर को बरामदगी की गई हैं जिन्हे पृथक से धारा 102 सी आर पी सी में जप्त की जाकर जांच जारी हैं।

हत्या का आरोपी गिरफ्तार
पुलिस थाना केकडी क्षैत्र में मानसिंह चौधरी पु0नि0 द्वारा थाना के प्रकरण संख्या 453/16 धारा 302,201,379, 34 आईपीसी में मुल्जिम शंकर पुत्र देवा जाति मोगा उम्र 45 साल निवासी बघेरा पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को गिरफ्तार किया गया। जिसको न्यायालय में पेश कर तीन योम पी0सी0 रिमाण्ड प्राप्त किया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देषानुसार षराब पीकर उत्पात मचाते एवं षराब पीकर वाहन चलाने के मामले 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही में थाना, कुल, 60 पुलिस एक्ट की कार्यवाही मे थाना, कूल 510 मे एक्ट मंे थाना, मसूदा 03, कूल 207 एमवीएक्ट मे थाना, कुल अन्य एमवी में थाना कूल

षांति भंग मे, गिरफ्तार – थाना, रामगंज 01, कुल 01,
13 आरपीजीओ में थाना, अलवर गेट 01, कुल 01,
19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, कुल
4/21 एम एम आर डी एक्ट मे थाना, कुल
16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम मे थाना, कुल
धुम्रपान अधि0में थाना, कुल
4/25 आर्म्स एक्ट मे थाना, कुल
4./6 आर एन सी एक्ट मे थाना कुल
8/15 एन डी पी एस एक्ट मे थाना, कुल
गिरफ्तारी वारण्ट में थाना, कुल
9/11 राजस्थान धम्रपान प्रतिषेद अधिनियम मे थाना कुल,
धारा 289 ए कन्टोमेन्ट एक्ट मे थाना कुल

error: Content is protected !!