विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ाई

avvnl thumbअजमेर, 5 अक्टूबर। बिजली की बकाया राशि जमा नही कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए बिना ब्याज व पैनेल्टी के बकाया राशि जमा कराने की एमनेस्टी योजना शुक्रवार 15 जुलाई से शुरु हुई थी। योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना की अवधि 30 सितम्बर, 2016 से बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2016 कर दी गई है।
मुख्य अभियंता (वाणिज्य) श्री बी. एम. भामू ने बताया कि पूर्व में योजना 15 जुलाई से 30 सितम्बर, 2016 तक की अवधि के लिए ही लागू की गई थी। जिसे बढ़ाकर अब 30 नवम्बर, 2016 कर दी गई है।
—000—
ईयूडीआर एक्ट के तहत 5 करोड़ 58 लाख 82 हजार रूपए की वसूली
अजमेर, 5 अक्टूबर। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के अगस्त माह तक ईयूडीआर एक्ट (विद्युत बकाया वसूली नियम) के तहत कुल 8 हजार 769 प्रकरणों में 5 करोड़ 58 लाख 82 हजार रूपए की वसूली की गई है।
निगम के प्रबंध निदेशक श्री एम. आर. विश्नोई ने बताया कि बकाया वसूली के तहत उपभोक्ताओं से ईयूडीआर एक्ट के तहत नोटिस देकर कार्यवाही की गई। उन्हांेने बताया कि सर्वाधिक वसूली सीकर सर्किल में 680 प्रकरणों में 2 करोड़ 84 लाख 20 हजार रूपए की वसूली की गई है। जबकि चित्तौड़गढ़ सर्किल में 5 हजार 175 प्रकरणों में एक करोड़ 94 लाख 65 हजार, नागौर सर्किल में 219 प्रकरणों में 26 लाख 46 हजार, अजमेर शहर सर्किल में 161 प्रकरणों में 18 लाख 08 हजार, राजसमंद में एक हजार 931 प्रकरणों में 10 लाख 47 हजार, भीलवाड़ा सर्किल में 351 प्रकरणों में 8 लाख 51 हजार, झुंझुनूं में 31 प्रकरणों में 7 लाख 56 हजार रूपए, उदयपुर सर्किल में 58 प्रकरणों में 4 लाख 29 हजार तथा अजमेर जिला वृत्त में 163 प्रकरणों में 4 लाख 60 हजार रूपए की वसूली की गई है।
—0

error: Content is protected !!