सर्वे से वंचित स्ट्रीट वैण्डर सम्पर्क करें : नगरपरिषद

beawar-samacharब्यावर, 13 दिसम्बर। दीनदयाल अन्त्योदय शहरी आजीविका मिशन के तहत नगरपरिषद ब्यावर क्षेत्रा में स्ट्रीट वैण्डर का सर्वे, पहचान पत्रा जारी करना एवं उनका संरक्षण करना आदि कार्य करवाये जाने हैं इसके लिए अधिकृत फर्म द्वारा स्ट्रीट वैण्डर का सर्वे किया गया है , सर्वे से वंचित व्यक्ति 7 दिवस की अवधि में नगरपरिषद कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
आयुक्त नगरपरिषद श्री पीयूष समारिया के अनुसार स्ट्रीट वैण्डर का सर्वे अधिकृत फर्म याशी कन्सल्टेन्सी द्वारा करवाया गया, लेकिन जिन स्ट्रीट वैण्डर, रिक्शा घुमन्तु विक्रेता, ठेले पर व्यवसाय करने वालों द्वारा अधिकांश लोगों ने सर्वे में सहयोग नहीं किया है अथवा जिनके फार्म नहीं भरे गए हैं, वे 7 दिवस में नगरपरिषद कार्यालय में सम्पर्क करें। यदि कोई व्यक्ति सर्वे से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा एवं नगरपरिषद क्षेत्रा में स्ट्रीट वैण्डर, ठेला व्यवसाय, पथ विक्रेता आदि कार्य नहीं कर सकेगा। समयावधि पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।–00–
जवाहर नवोदय चयन परीक्षा 8 जनवरी को
पटेल विद्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे प्रवेश पत्रा
ब्यावर, 13 दिसम्बर। जवाहर नवोदय चयन परीक्षा कक्षा-6 प्रवेश हेतु रविवार 8 जनवरी 2017 को प्रातः 11 बजे से राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर में आयोजित होगी। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्रा विद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
प्रधानाचार्य एवं संयोजक नारायण सिंह पंवार के अनुसार जवाहर नवोदय चयन परीक्षा कक्षा 6 प्रवेश हेतु विद्यालय में प्रविष्ठ होने वाले 171 परीक्षार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है, संबंधित विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्रा बोर्ड परीक्षा प्रभारी गुरूशरण गोयल से प्राप्त कर सकते हैं। –00–
अनुज्ञा प्राप्ति के बिना विवाह समारोह स्थल का नहीं होगा संचालन
विवाह समारोह स्थल बुक कराने से पूर्व नगरपरिषद द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रा की लें जानकारी
ब्यावर, 13 दिसम्बर। नगरपरिषद ब्यावर द्वारा विवाह स्थल का पंजीयन उपविधि 2010 को लागू किया जा चुका है जिसके तहत नगरपरिषद सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी बिना अनुज्ञा प्राप्त किये विवाह समारोह स्थल का संचालन नहीं कर सकती है। इस संबंध में आमजन से विवाह समारोह स्थल बुक कराने से पूर्व संचालक से विवाह स्थल को परिषद द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रा की जानकारी लेने का अनुरोध भी किया गया है।
आयुक्त श्री पीयूष समारिया के अनुसार समारोह स्थल संचालकों को समय-समय पर नोटिस जारी कर समारोह स्थल वार्षिक उपयोग एवं अनुमति शुल्क, शास्ति एवं विलम्ब शुल्क जमाने कराने को कहा गया है, इस संबंध में समारोह स्थलों को तीन दिवस के अंतिम नोटिस जारी किये जाने के बाद निश्चित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नगरपरिषद द्वारा समारोह के दौरान अथवा किसी भी समय समारोह स्थल बंद कराये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना आवश्यक
आयुक्त श्री समारिया के अनुसार सभी समारोह स्थल संचालकों को पाबंद किया जाता है कि विवाह स्थल पंजीयन उपविधि 2010 के तहत 01 जनवरी 2017 से समारोह स्थल पर 2 कचरा पात्रा रखना अनिवार्य होगा। कचरे का निस्तारण निर्धारित राशि जमा करवाकर की जाएगी। समारोह स्थल पर निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करनी होगी, जिससे यातायात बाधित न हों। उक्त व्यवस्थाओं की पालना नहींं करने पर अनुज्ञा पत्रा निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है एवं विवाह के पंजीयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
आमजन से अपील
नगरपरिषद द्वारा आमजन से अनुरोध किया गया है कि विवाह समारोह हेतु विवाह स्थल को बुक करने से पूर्व संचालक से विवाह स्थल को परिषद द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रा की जानकारी लेकर बुकिंग सुनिश्चित करे, जिससे समारोह के दौरान किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हों।–00–
गृह कर व नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर विशेष छूट
ब्यावर, 13 दिसम्बर। नगरपरिषद ब्यावर द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 107(4) के अन्तर्गत गृह कर एवं नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि एवं शास्ति पर 31 मार्च 2017 तक विशेष छूट प्रदान की जा रही है।
आयुक्त नगर परिषद के अनुसार विशेष छूट के तहत बकाया गृहकर एकमुश्त जमा कराने पर मूल गृह कर में 50 प्रतिशत छूट एवं शास्ति पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसी प्रकार बकाया नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर वर्ष 2016-17 तक शास्ति में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उक्त छूट का लाभ 31 मार्च 2017 तक दिया जाएगा।–00–
पूर्व सैनिकों के समस्या समाधान हेतु शिविर
ब्यावर, 13 दिसम्बर। पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं एवं आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु दिसम्बर माह में समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया इसी क्रम में टॉडगढ़ के विक्ट्री मेमोरियल धर्मशाला में 15 दिसम्बर 2016, ब्यावर के सैनिक विश्राम गृह में 21 दिसम्बर 2016 एवं मसूदा के तहसील कार्यालय में 29 दिसम्बर 2016 को समस्याओं के समाधान के लिए शिविर आयोजित होंगे। –00–
सैट टॉप बॉक्स से ही देख पाएंगे केबल टीवी
केबल टीवी पर एनालॉग प्रसारण 31 दिसम्बर से होगा बन्द
ब्यावर, 13 दिसम्बर। जिले में केबल टीवी का एनालॉग प्रसारण 31 दिसम्बर 2016 के पश्चात पूर्णतः बन्द हो जाएगा। केबल टीवी देखने के लिए उपभोक्ताओं को आवश्यक रूप से सैट टॉप बॉक्स लगाना होगा।
केबल टीवी डिजीटलाईजेशन के संबंध में सोमवार को आयोजित बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अरविन्द कुमार सेंगवा ने यह निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार केबल टीवी डिजीटलाईजेशन के तृतीय चरण में शामिल अजमेर जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों में तथा चतुर्थ चरण में शामिल जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टीवी प्रसारण केवल डिजीटल माध्यम में ही प्रसारित किए जाएंगे, जिसके तहत 31 दिसम्बर 2016 के पश्चात जिले में एनालॉग प्रसारण पूरी तरह से बन्द हो जाएगा। इस प्रकार उपभोक्ता को केबल टीवी देखने के लिए सैट टॉप बॉक्स लगाना होगा।
सैट टॉप बॉक्स लगाने के लिए उपभोक्ता को एमओएस द्वारा निर्धारित राशि ऑपरेटर को जमा करानी होगी, जिसकी रसीद ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार केबल ऑपरेटर द्वारा रेडियंट डिजीटेक का एचडी सैट टॉप बॉक्स 1550 तथा नॉर्मल 1100 रूपए, राजस्थान इन्फोटेक मीडिया सर्वेसेस का एचडी सैट टॉप बॉक्स 1500 तथा सामान्य 1100 रूपए, सिटी नेटवर्क का एचडी सैट टॉप बॉक्स 1811 तथा सामान्य 1256 रूपए एवं राजपूताना केबल का सामान्य सैट टॉप बाक्स 1450 रूपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। केबल टीवी डिजीटलाईजेशन की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को अधिकृत किया गया है। डिजीटलाईजेशन की रिपोर्ट प्रतिमाह स्थानीय कार्यालय को एमओएस द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी।–00–

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