प्लास्टिक कैरीबैग विक्रय प्रतिबन्धित

व्यवसाय करते पाये जाने पर होगा चालान व नियमानुसार कार्यवाही
beawar-samacharब्यावर, 28 दिसम्बर। नगरपरिषद ब्यावर द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड हैण्डिलिंग रूल्स 2011 एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 की क्रियान्विति हेतु प्लास्टिक कैरीबैग विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसके तहत उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यवाहक आयुक्त श्री पीयूष समारिया की ओर से नगरपरिषद क्षेत्रा में कैरीबैग का व्यवसाय करने वाले को चेतावनी दी गई है कि वे कैरीबेग का व्यवसाय बन्द कर देवें, अन्यथा कैरीबैग विक्रेता के विरूद्ध भारत सरकार के राजपत्रा व राजस्थान सरकार के राजपत्रा अनुसार नियमानुसार कार्यवाही व चालान कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
कैरीबैग पकड़ने हेतु इन अधिकारियों को लगाया

उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यवाहक आयुक्त नगरपरिषद ब्यावर श्री पीयूष समारिया द्वारा ब्यावर नगरपरिषद में कैरीबैग पकड़ने के लिए जिन अधिकारियों को लगाया है, उनमें तहसीलदार, बीडीओ, नगरपरिषद के राजस्व अधिकारी व सहायक फायर अधिकारी शामिल हैं। उक्त अधिकारीगण नगरपरिषद क्षेत्रा में प्लास्टिक कैरीबैग पर नज़र रखेंगे एवं पकड़ने की त्वरित कार्यवाही कर उपखण्ड अधिकारी को अवगत कराएंगे। –00–
सीएलसी में नये सदस्य जोड़ने का विशेष अनुरोध
ब्यावर, 28 दिसम्बर। मानवाधिकार सुरक्षा समिति राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय वर्मा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर को पत्रा प्रेषित कर से अनुरोध किया है कि सीएलसी आम नागरिकों और पुलिस के बीच की कड़ी है जो समन्वय बनाये रखने का कार्य करती है, अतः इसमें समाज के जिम्मेदार, निष्पक्ष व गहरी पेठ रखने वाले सुलझे हुए व्यक्तियों का शामिल किया जाए।
श्री वर्मा ने पत्रा में ब्यावर शहर में कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए मजबूत कड़ी के रूप में थानों की सीएलसी के पुनर्गठन की मंशा व्यक्त की है। –00–
शौचालय हेतु देय राशि उठा ली और नहीं कराया निर्माण कार्य तो होगी एफआईआर दर्ज़

ब्यावर, 28 दिसम्बर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपरिषद ब्यावर क्षेत्रा में शौचालय निर्माण हेतु देय राशि का अगर किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बावजूद भी यदि घर में शौचालय का निर्माण नहीं करवाया तो प्रशासन द्वारा ऐसे दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवायी जा सकती है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर सिटी श्री सैंगवा ने अपने ब्यावर दौरा के दौरान इस आशय जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि सरकारी धनराशि का दुरूपयोग नहीं हों और शौचालय निर्माण वास्ते ली गई धनराशि का उपयोग भी शौचालय निर्माण हेतु ही होना चाहिए ताकि शहरी क्षेत्रा को पूर्णतः स्वच्छ एवं शौच मुक्त बनाया जा सकें। –00–
गणतंत्रा दिवस से पूर्व वार्ड को ओडीएफ घोषित करवाने पर
वार्ड विकास हेतु मिलेगी 10 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि

ब्यावर, 28 दिसम्बर। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार जिले में ब्यावर सहित अन्य शहरी क्षेत्रों को ओडीएफ घोषित करवाने के लिए किये जा रहे प्रयासों एवं तत्संबंधी गतिविधियों में तीव्रता आ गई है। इसी क्रम में नगरपरिषद सभापति श्रीमती बबीता चौहान ने ब्यावर नगरपरिषद क्षेत्रा के वार्ड पार्षदों से अनुरोध किया है कि जनप्रतिनिधि सम्पूर्ण ब्यावर नगरपरिषद क्षेत्रा को 26 जनवरी से पूर्व शौच मुक्त कराने की दिशा में अपेक्षित रचनात्मक सहयोग की भूमिका का निर्वहन करें। नगरपरिषद सभापति श्रीमती चौहान ने कहा कि जो भी पार्षद महानुभव 26 जनवरी 2017 से पूर्व अपने वार्ड को पूर्णतः शौच मुक्त की घोषणा करवा देंगे, उनको चैयरमेन की तरफ से 10 लाख रूपये की अतिरिक्त राशि वार्ड में विकास कार्य हेतु प्रदान की जाएगी। –00–
ब्यावर शहर को खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु
नौ प्रभारी अधिकारी एवं पर्यवेक्षक नियुक्त
ब्यावर, 28 दिसम्बर। आयुक्त नगरपरिषद एवं उपखण्ड अधिकारी ब्यावर श्री पीयूष समारिया ने बताया कि जिला कलेक्टर प्रशासन के निर्देशानुसार ब्यावर नगर परिषद क्षेत्रा को गणतंत्रा दिवस पूर्व खुले में शौच से मुक्त कराने हेतु सम्पूर्ण क्षेत्रा को 9 भागों में विभक्त कर उनमें एक-एक प्रभारी अधिकारी तथा उनके सहयोग हेतु नगरपरिषद के एक जिम्मेदार अधिकारी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त गया है।
आयुक्त एवं उपखण्ड अधिकारी ब्यावर श्री समारिया के अनुसार नगरपरिषद वार्ड संख्या 1 से 5 के लिए प्रभारी अधिकारी तहसीलदार ब्यावर रहेंगे जबकि परिषद के सहायक अभियन्ता श्री पदम सिंह ओडीएफ पर्यवेक्षक रहेंगे। उन्होंने इसी तरह नगरपरिषद के वार्ड संख्या 6 से 10 तक लिये प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार रामपाल बोहरा व पर्यवेक्षक सलीम खान, वार्ड संख्या 11 से 15 तक के लिए पीएमओ ब्यावर को प्रभारी अधिकारी व एएओ धर्मीचन्द अरोड़ा को पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या 16 से 20 तक के लिए अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रभारी व राजस्व अधिकारी-ा को पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या 21 से 25 तक के लिए अधिशाषी अभियंता पीएचईडी को प्रभारी अधिकारी व राजस्व अधिकारी -ा को पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या 26 से 30 के लिए अधिशाषी अभियंता एवीवीएनएल को प्रभारी अधिकारी व फायर ऑफिसर को पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या 31 से 35 के लिए अधिशाषी अभियंता खनन विभाग को प्रभारी अधिकारी व स्वास्थ्य निरीक्षक-प्रथम को पर्यवेक्षक, वार्ड संख्या 36 से 40 के लिए कोषाधिकारी ब्यावर को प्रभारी अधिकारी व स्वास्थ्य निरीक्षक-द्वितीय को पर्यवेक्षक तथा वार्ड संख्या 41 से 45 के श्रम कल्याण अधिकारी को प्रभारी अधिकारी व परिषद के एएओ श्री किशोर को पर्यवेक्षक के रूप कार्य करेंगे। संबंधित प्रभारी अधिकारी व पर्यवेक्षक को हिदायत दी गई है कि वे उन्हें आवंटित क्षेत्रा को शौच से मुक्त किये जाने संबंधी दैनिक कार्यवाही से आयुक्त एवं उपखण्ड अधिकारी को भी अवगत करवाएंगे ताकि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सामूहिक प्रयासों से ब्यावर नगरपरिषद क्षेत्रा को आगामी 26 जनवरी 2017 से पूर्व पूर्ण रूप से शौच मुक्त किया जाना सम्भव हो सकें। –00–
ब्यावर शहर को शौच मुक्त कराने में
जनप्रतिनिधि एवं नागरिक करें सकारात्मक सहयोग : श्री समारिया

ब्यावर, 28 दिसम्बर। आयुक्त नगरपरिषद एवं उपखण्ड अधिकारी श्री पीयूष समारिया ने ब्यावर नगरपरिषद के समस्त पार्षद बन्धुओं, जनप्रतिनधियों, स्वयंसेवी संगठनों एवं जागरूक नागरिकों से अनुरोध किया है कि जिला प्रशासन की मंशानुरूप ब्यावर शहरी क्षेत्रा के समस्त वार्डां को आगामी गणतंत्रा दिवस से पूर्व शत-प्रतिशत शौच मुक्त घोषित कराने के लिए समन्वित रूख अपनाते हुए सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि नगर को स्वच्छ तथा साफ-सुथरा एवं पूर्णतः शौच मुक्त कराने का लक्ष्य सभी के सामूहिक एवं समन्वित प्रयासों से ही अर्जित किया जा सकता है। –00–
पूर्व सैनिकों की समस्या समाधान हेतु मसूदा में शिविर

ब्यावर, 28 दिसम्बर। पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं एवं आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु दिसम्बर माह में आयोजित किये जा रहे समस्या समाधान शिविरों के क्रम में 29 दिसम्बर 2016 को तहसील कार्यालय मसूदा में शिविर लगेगा। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया उक्त शिविर में मसूदा उपखण्ड क्षेत्रा के पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं एवं आश्रितों की समस्याओं का निवारण कर उन्हें राहत प्रदान की जाएगी। –00–
सैट टॉप बॉक्स से ही देख पाएंगे केबल टीवी
केबल टीवी पर एनालॉग प्रसारण 31 दिसम्बर से होगा बन्द

ब्यावर, 28 दिसम्बर। जिले में केबल टीवी का एनालॉग प्रसारण 31 दिसम्बर 2016 के पश्चात पूर्णतः बन्द हो जाएगा। केबल टीवी देखने के लिए उपभोक्ताओं को आवश्यक रूप से सैट टॉप बॉक्स लगाना होगा।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार केबल टीवी डिजीटलाईजेशन के तृतीय चरण में शामिल अजमेर जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों में तथा चतुर्थ चरण में शामिल जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टीवी प्रसारण केवल डिजीटल माध्यम में ही प्रसारित किए जाएंगे, जिसके तहत 31 दिसम्बर 2016 के पश्चात जिले में एनालॉग प्रसारण पूरी तरह से बन्द हो जाएगा। केबल टीवी देखने के लिए उपभोक्ता को सैट टॉप बॉक्स लगाना होगा। सैट टॉप बॉक्स लगाने के लिए उपभोक्ता को एमओएस द्वारा निर्धारित राशि ऑपरेटर को जमा करानी होगी, जिसकी रसीद ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाएगी। केबल टीवी डिजीटलाईजेशन की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को अधिकृत किया गया है। –00–
पालनहार बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्रा 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत करना आवश्यक

ब्यावर 28 दिसम्बर। पालनहार योजना में लाभ प्राप्त कर रहे बच्चों का शिक्षा सत्रा 2016-17 के दौरान आंगनबांड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्रा सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के संबंधित कार्यालय को 31 दिसम्बर 2016 तक भेजना आवश्यक है। इसकेबाद ही पालनहार योजना का भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री रवि जैन के अनुसार पालनहार योजना का लाभ प्राप्त कर रहे बच्चों के पालनहारों का भामाशाह एवं बच्चों के आधार नम्बर भी जोडे़ जाएंगे। इसलिए अध्ययन प्रमाण पत्रा के साथ पालनहार का भामाशाह एवं बच्चे का आधार नम्बर जुड़वाना भी सुनिश्चित करें। निदेशक के अनुसार अध्ययन प्रमाण पत्रा का प्रारूप, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट पर अथवा ई-मित्रा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।–00–

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