भूमि अवाप्ति के मुआवजा चैक वितरण हेतु लगेगा शिविर

beawar-samacharब्यावर, 7 जुलाई। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर ब्यावर -गोमती खण्ड पर सड़क निर्माण प्रयोजन से निकटवर्ती ग्राम जवाजा व बाडिया भाउ में 10 व 11 जुलाई को अवाप्ति की गई भूमि संबंधी मुआवजा चैक वितरण शिविर प्रातः 10 से सायं 5.30 बजे तक उपखण्ड कार्यालय ब्यावर परिसर स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित होगा।
सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी ब्यावर पीयूष समारिया के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ब्यावर-गोमती खण्ड निमार्ण हेतु उपखण्ड क्षेत्रा आ रहे गांवों में भूमि अवाप्ति के अन्तर्गत आबादी/सिवायचक भूमि में स्थित संरचनाओं का भुगतान पारित अवार्ड व सत्यापित स्वामित्व प्रमाण पत्रा से संरचना धारकों को मुआवजा राशि दिये जाने के अनुक्रम जवाजा व बाडिया भाउ में 10 व 11 जुलाई को चैक वितरण शिविर लगाया जा रहा है, अतः संबंधित पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक शिविर स्थल पर आवश्यक रूप से उपस्थित होकर हितबद्ध व्यक्तियों की पहचान करना सुनिश्चित करेंगे। –00–
राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत लगेंगे शिविर
ब्यावर, 7 जुलाई। राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत ग्राम पंचायत सरवीना में 10 को एवं ग्राम नयानगर में 11 जुलाई को मुख्यालयों के अटल सेवा केन्द्र पर शिविर आयोजित होगें।
उपखण्ड अधिकारी पीयूष समारिया के अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत ग्राम पंचायतवार शिविर आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। जिससे आमजन को घर के समीप ही न्याय सुलभ हो सकें। शिविर में अधिक से अधिक संख्या में काश्तकार व आमजन भाग लेकर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करवा सकेंगे।–00-
मुख्यमंत्रा निशुल्क कोचिंग योजना की आवेदन तिथि 10 जुलाई तक बढ़ायी
12वीं उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थी भी कर सकेंगे आवेदन
ब्यावर, 7 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्रा निशुल्क कोचिंग योजनान्तर्गत आवेदन की तिथि 10 जुलाई 2017 तक बढ़ा दी गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसार मुख्यमंत्रा निशुल्क कोचिंग योजना के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के शिक्षा सत्रा 2016-17 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थी भी कोचिंग के लिए आवेदन कर सकेंगे। योजनान्तर्गत जयपुर शहर व कोटा शहर में विभागीय छात्रावासों में आवासरत 500-500 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग योजना में चयन किया जाना है। –00–
नगर परिषद ब्यावर में दुकान की लीज हेतु आवेदन
ब्यावर, 7 जुलाई। नगर परिषद ब्यावर की किरायेशुदा परिसर/दुकान को स्वायत शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार 10 मई 2017 के द्वारा मुख्यमंत्रा शहरी जन कल्याण शिविर के तहत 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर दी जानी है।
आयुक्त नगर परिषद ब्यावर के अनुसार समस्त किरायेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद ब्यावर कार्यालय में एक आवेदन पत्रा के साथ दो मानचित्रा की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे। ताकि दुकान 30 वर्ष की अवधि के लिये लीज पर देने की आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही इस आदेश के तहत प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण 31 दिसम्बर 2017 तक ही किया जाएगा। उन्होंने ने बताया कि इस अवधि के पश्चात किसी भी प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाएगा। ऐसी सम्पति-दुकान का कब्जा परिषद द्वारा नियमानुसार खाली करवा दी जाएगी एवं किरायेदारी अवधि विस्तरण नहीं की जाएगी। लीज की शर्त अनुसार कार्यालय समय में राजस्व अन्य शाखा में उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त की सकती है। –00–

error: Content is protected !!