विद्यालयों के लिए सम्बद्धता नियमों में सरलीकरण

bser 450अजमेर 26 अगस्त। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सम्बद्धता चाहने वाले विद्यालयों के लिए सम्बद्धता नियमों में सरलीकरण किया है। अब विद्यालयों को अस्थाई और स्थाई सम्बद्धता के स्थान पर एक सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। नवक्रमोन्नत विद्यालय जो राजस्थान बोर्ड की सम्बद्धता हेतु आवेदन करेंगे उनसे स्थाई और अस्थाई प्रमाण पत्र का अलग-अलग शुल्क नहीं लिया जायेगा। एक मुश्त राशि 30,000/- रूपये सम्बद्धता शुल्क के आधार पर सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. बी.एल. चौधरी ने बताया कि बोर्ड की मान्यता समिति ने निर्णय लिया है कि जिन क्रमोन्न्त विद्यालयों ने पूर्व में ऑनलाईन आवेदन किया है तथा शुल्क प्राप्त होने पर उन्हें अस्थाई सम्बद्धता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है तो वे विद्यालय शेष शुल्क 15,000/- रूपये जमा कराकर सम्बद्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि जिन विद्यालयों ने पूर्व में बोर्ड से अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त कर रखी है और उनके सम्बद्धता संबंधी दस्तावेजों में किसी प्रकार की न्यूनता है अथवा शुल्क बकाया है वे ऑनलाईन उक्त दस्तावेजों को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर तथा आवश्यक शुल्क जमा करा सकेंगे। इस हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर 1 सितम्बर से पोर्टल उपलबध करवा दिया जायेगा जिस पर विद्यालयों को 31 अक्टूबर तक आवश्यक रूप से आवेदन करना होगा। प्रोफाइल नहीं भरने वाले विद्यालयों के विरूद्ध बोर्ड कार्यवाही करेगा। भवन, नाम परिवर्तन अथवा माध्यम परिवर्तन के आदेश जो शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जाते है उन्हें निर्धारित अवधि में बोर्ड कार्यालय में भी आवेदन करना होगा अन्यथा एक हजार रूपये प्रतिमाह शासकीय शुल्क भी चुकाना होगा। बोर्ड के निर्धारित अकादमिक मापदण्डों का बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों को पालन करना आवश्यक होगा। इसका उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध बोर्ड सम्बद्धता निरस्त करने अथवा निलम्बित करने की कार्यवाही कर सकेगा।
बैठक में सम्बद्धता समिति की बैठक में सम्बद्धता संबंधी नियमों के सरलीकरण के लिए बोर्ड प्रबन्ध मण्डल के सदस्य श्री दीपक जौहरी की संयोजकत्व में पांच सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। बैठक में बोर्ड सचिव श्रीमती मेघना चौधरी, विशेषाधिकारी श्रीमती प्रिया भार्गव, प्रो. एस.डी. पुरोहित, डॉ. बहादुर सिंह गुर्जर और डॉ. राजेश मीणा भी उपस्थित थे।
उपनिदेशक (जनसम्पर्क)

1 thought on “विद्यालयों के लिए सम्बद्धता नियमों में सरलीकरण”

Comments are closed.

error: Content is protected !!