पुस्तैनी मकान विधिवत बटवारा नही हो तब तक नही हो बेचान

sarwar samacharसरवाड़-अजमेर
न्यायालय में चल रहे एक वाद की सुनवाई के बाद यह फैसला सिविल न्यायाधीश महोदया श्रीमती रामकन्या सोनी ने यह आदेश दिया।प्राप्त जानकारी के अनुसार दरगाह के पास सांपला गेट रोड निवासी घनश्याम वैष्णव बनाम रमेश वैष्णव का एक वाद सन 2011 से सरवाड न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें दोनों पक्षों के गवाहों सम्पति संबंधित दस्तावेजो के आधार पर सिविल न्यायाधीश श्रीमति रामकन्या सोनी ने वादी के अधिवक्ता उगमाराम गूर्जर व सज्जन सिंह चौधरी के तर्कों से सहमत होकर प्रतिवादी रमेश वैष्णव, नगर पालिका सरवाड़ व तहसीलदार सरवाड के विरुद्ध दिनांक 18 नवम्बर 2017 को दावा डिग्री कर पाबंद किया कि जब तक पुश्तैनी मकान का विधिवत बटवारा नही हो तब तक किसी तरह से रहन,बेचान एवं बक्सीश नही करे।

पत्रकार इक़बाल खान

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