विद्युत से होने वाली घातक दुर्घटनाओं की सूचना हेतु दिशा निर्देश जारी

अजमेर, 20 फरवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के सचिव (प्रशासन) श्री के. सी. लखारा ने एक आदेश जारी कर बताया है कि विद्युत से होने वाली घातक दुर्घटनाओं में मानव या पशु जीवन की क्षति होने पर सूचना निर्धारित प्रारूप में संबंधित सहायक अभियंता द्वारा उच्च अधिकारियों को भिजवाई जाएगी।

उक्त आदेश जारी कर उन्होंने बताया कि यदि कोई दुर्घटना विद्युत लाईनों के किसी भाग, किसी व्यक्ति के अन्य कार्यो के कारण या विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग के संबंध में होती है और दुर्घटना का परिणाम या संभाव्य परिणाम मानव या पशु जीवन की हानि या मानव जीवन को या पशु को कोई क्षति होती है तो ऐसा व्यक्ति या उत्पादन करने, पारेषण करने, वितरण करने वाली कम्पनी का कोई प्राधिकृत व्यक्ति जो सहायक अभियंता या इसके समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न हो, घातक दुर्घटना के घटने की जानकारी होने के 24 घंटे के भीतर ईमेल, फैक्स या टेलीग्राफिक रिपोर्ट निरीक्षक को भेजगा। साथ ही घातक और समस्त अन्य दुर्घटनाओं के घटने की जानकारी के 48 घंटे के भीतर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि दुर्घटना की सूचना के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, अग्निशमन दल और निकटतम अस्पताल के टेलीफोन नम्बर, ईमेल आईडी, फैक्स नम्बर और पते उत्पादन केन्द्र, उपकेन्द्र संलग्न उपकेन्द्र/स्वीचिंग केन्द्र में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाएगें और मध्यम वोल्टेज/उच्च वोल्टेज/अतिरिक्त उच्च वोल्टेज संस्थापनों के प्रभारी/स्वामी के कार्यालय में सुरक्षित रखें जाएगें। उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर सभी वृत्त अधीक्षण अभियंताओं को यह निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में मानव या पशु जीवन की हानि या मानव जीवन को या पशु को कोई क्षति होने पर दुर्घटना की सूचना नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में तत्काल भिजवाए। साथ ही संभाग, वृत्त, कार्मिक अधिकारी, खण्ड, उपखण्ड या उपकेन्द्र कार्यालयों में सुरक्षित रखी जाए।

मानव या पशु जीवन को कोई क्षति होने पर दुर्घटना की सूचना निर्धारित प्रारूप में संबंधित सहायक अभियंता द्वारा विद्युत निरीक्षक के साथ संभागीय मुख्य अभियंता, प्रावैधिक सहायक-प्रबंध निदेशक, वृत्त अधीक्षण अभियंता, खण्ड अधिशाषी अभियंता व वृत्त कार्मिक अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में आवश्यक रूप से भेजी जाए।

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निगम के 18 आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

अजमेर, 20 फरवरी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. में मृत कर्मचारियों के 18 आश्रितों को निगम के विभिन्न कार्यालयों में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में फिक्सड रेमुनरेशन पर नियुक्ति प्रदान की गयी है।

निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री बी. एम. भामू ने बताया कि नियुक्त किए गए ट्रेनी में 4 को वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के पद पर, 6 को सहायक प्रथम के पद पर, 3 को सहायक द्वितीय के पद पर तथा 5 को चपरासी के पद पर नियुक्ति दी गयी है। उन्हांेने बताया कि वाणिज्यिक सहायक-द्वितीय के पद पर सुश्री पारूल सिनसिनवर पुत्राी श्री चन्द्र सिंह को कार्मिक अधिकारी (पवस) भीलवाड़ा के कार्यालय में, श्री मोहित शर्मा पुत्रा श्री केदार लाल शर्मा को लेखाधिकारी (संस्था एवं रोकड़) अजमेर के कार्यालय में, श्री रोहिताश कुमार सेनी पुुत्रा श्री शीश राम को सहायक अभियंता (पवस) चनाना झुंझुनूं तथा श्रीमती आशा देवी योगी पत्नी श्री अशोक कुमार को सहायक अभियंता (पवस) कांवट सीकर के कार्यालय में लगाया गया है। सहायक प्रथम के पद पर श्री गजराज सिंह पुत्रा श्री रघुराज सिंह को सहायक अभियंता (पवस) अजमेर शहर वृत्त (मदार) के कार्यालय में, श्री सुजान सिंह पुत्रा श्री धर्म सिंह को सहायक अभियंता (पवस) अजमेर जिला वृत्त (नसीराबाद) के कार्यालय में, श्री आबिद हुसैन पुत्रा श्री मोहम्मद शरीफ को सहायक अभियंता (एमटी) भीलवाड़ा के कार्यालय में, श्री देव करण रानवा पुत्रा श्री रावत राम को सहायक अभियंता (ग्रामीण) नवलगढ़ झुंझुनूं के कार्यालय में, श्री विकास मीणा पुत्रा श्री मोहनलाल मीणा को सहायक अभियंता (पवस) खेरवाड़ा उदयपुर के कार्यालय में एवं श्री सोहन लाल पुत्रा श्री निरंजन लाल को सहायक अभियंता (पवस) मांडवा झुंझुनंू के कार्यालय में लगाया गया है।

इसी प्रकार सहायक द्वितीय के पद पर श्री वरदी लाल गमेती पुत्रा श्री पन्ना गमेती को सहायक अभियंता (पवस) गोगुंदा उदयपुर, श्री मोहन सिंह पुत्रा श्री भागचन्द को सहायक अभियंता (पवस) अजमेर जिला वृत्त (नसीराबाद) तथा श्री कृष्ण कुमार नागदा पुत्रा श्री जीयालाल नागदा को सहायक अभियंता (पवस) देबारी उदयपुर के कार्यालय में लगाया गया है। साथ ही चपरासी के पद पर श्रीमती जेस्मीन एम जेम्स पत्नी श्री जैकब जोर्ज को सहायक अभियंता (पवस) नसीराबाद अजमेर जिला वृत्त, श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री शैतान सिंह को लेखाधिकारी (अजमेर जिला वृत्त) अजमेर, श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री किशन गोपाल को सहायक अभियंता (पवस) केकडी (अजमेर जिला वृत्त), श्रीमती ज्योति पत्नी श्री पवन कुमार को सहायक अभियंता (ग्रामीण) प्रतापगढ़ एवं श्रीमती नीतू कंवर पत्नी श्री विक्रम ंिसंह शेखावत को सहायक अभियंता (पवस) रींगस सीकर के कार्यालय में नियुक्त किया गया है।

निगम के सचिव (प्रशासन) श्री कैलाश चन्द्र लखारा ने बताया कि वाणिज्यिक सहायक को रेमुनरेशन के रूप 14600 रूपए, सहायक प्रथम को 13500 रूपए, सहायक द्वितीय/चपरासी को 12600 रूपये प्रतिमाह मिलेगें।

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