वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में प्रवेश की अन्तिम तिथि 10 अप्रेल

अजमेर 9 अपे्रल। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के क्षेत्रीय केन्द्र अजमेर के अन्तर्गत सत्र जनवरी 2018 में प्रवेश हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों यथा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीजी डिप्लोमा कार्यक्रमों एवं बीएपी/बीसीपी/बीएससीपी में प्रवेश की अन्तिम तिथि 10 अप्रेल 2018 तक है। विद्यार्थी प्रवेश हेतु ऑनलाइन ई मित्र/ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के चालान के माध्यम से अथवा नेट बैंकिंग द्वारा भी आवेदन कर सकते है।
क्षेत्रीय केन्द्र निदेशक डॉ. जे.के.शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय में बीएपी, बीसीपी, बीएससीपी, बी.ए, बीकॉम, बीएससी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एमए, एमकॉम, एमएससी, पूर्वाद्ध के छात्र जिन्होंने पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हो या किन्ही विषय में बेक आ गई हो वे भी उत्तराद्र्ध एमए, एमएससी, एमकॉम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है।

पेयजल आपूर्ति की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग होगी नियमित
अजमेर 9 अपे्रल। जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि जिले में पेयजल आपूर्ति की प्रशासन द्वारा के नियमित समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जाए।
श्री गोयल ने कहा कि जिले में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। समस्त उपखण्ड अधिकारी अपने क्षेत्र में पेयजल के प्रति गम्भीरता तथा संवेदनशीलता से कार्य करेंगे। उनके द्वारा प्रति सप्ताह इसकी समीक्षा कर जिला प्रशासन को सूचित किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी पेयजल आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। वे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालयों, पम्प हाउसों की नियमित जांच करेंगे। साथ ही क्षेत्र में पाइप लाइन के अन्तिम छोर तक पानी पंहुचना सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियाें के साथ नियमित विजिट की जाएगी। जलदाय विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशासन की अनुमति से ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि भामाशाह कार्ड़ों का शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए। वितरण का कार्य जिला भामाशाह अधिकारी के द्वारा करवाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में उपखण्ड अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी वितरण की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगे। राजकीय जनाना अस्पताल में मरिजों तथा परिजनों की सुविधा के लिए भामाशाह सुविधा केन्द्र आरम्भ किया जाएगा। इसमें भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ अधिकतम व्यक्तियों तक पुहंचाया जाना सुनिश्चित हो पाएगा। जनाना अस्पताल में बैंकिंग करस्पोंडेंट तथा ई-मित्र की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जाएगी।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चंद शर्मा, श्री अबु सूफियान चौहान, नगरीय निकाय विभाग के उपनिदेशक श्री किशोर कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण गर्ग सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

लाईट्स की बैठक 16 को
अजमेर, 09 अपे्रल। लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रविष्टियों के संबंध मे प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक आगामी सोमवार 16 अप्रेल को सायं 5 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

महानरेगा के तहत 11 कार्यों के लिए 58 लाख 54 हजार रूपए स्वीकृत
अजमेर, 09 अप्रेल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत जिले की पीसांगन, श्रीनगर, जवाजा तथा भिनाय पंचायत समितियों में 11 कार्यों के लिए 58 लाख 54 हजार रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि महानरेगा योजना के तहत पीसांगन पंचायत समिति में 2 कार्यों के लिए 8 लाख 63 हजार रूपए, श्रीनगर में एक कार्य के लिए 2 लाख 50 हजार रूपए, जवाजा में 4 कार्यों के लिए 33 लाख 41 हजार रूपए तथा भिनाय पंचायत समिति में 4 कार्यों के लिए 14 लाख रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

अनाथ व्यक्तियों का भामाशाह नामांकन कराने के संबंध में निर्देश
अजमेर, 09 अप्रेल। ऎसे अनाथ व्यक्ति जिनके परिवार/माता-पिता की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, उन्हें भामाशाह नामांकन करवाने तथा विभिन्न लाभकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है।
जिला कलक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक श्री गौरव गोयल ने बताया कि अनाथ (जिनके परिवार/माता-पिता की जानकारी नहीं हो) व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र नगरीय क्षेत्र हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इनके भामाशाह नामांकन में माता -पिता का नाम अंकित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। अनाथ व्यक्तियों के भामाशाह नामांकन में दर्ज सूचनाओं का डीमड वैरिफीकेशन नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि बैंक खाता खोलने/संचालित करने तथा भामाशाह योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु बालिग अनाथ की स्थिति में स्थानीय संरक्षक मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विमंदित/नाबालिग अनाथ की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी नगरीय/विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र हेतु राजपत्रित अधिकारी को नामजद स्थानीय संरक्षक मनोनित किया गया है। विमंदित/नाबालिग अनाथ व्यक्ति के मनोनित स्थानीय संरक्षक से संबंधित जानकारी भामाशाह नमांकन में भी दर्ज की जाएगी।
उन्होंने बताया कि संरक्षक बदलने की स्थिति में नवीन संरक्षक द्वारा विमंदित/नाबालिग अनाथ व्यक्ति के भामाशाह नामांकन में स्वयं की जानकारी दर्ज कराना तथा भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण होना सुनिश्चित किया जाएगा।

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