शीघ्र हल होगा नया बाजार में मल्टी स्टोरी पाकिर्ंग का मुद्दा

शिक्षा राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी दिल्ली में
केंद्रीय संस्कृति मंत्री एवं खेल मंत्री से की मुलाकात

अजमेर, 11 अप्रैल। शिक्षा एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने आज दिल्ली में केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात कर अजमेर के लिए सुविधाएं दिलाने का आग्रह किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने अजमेर के नया बाजार में मल्टी स्टोरी पाकिर्ंग में अनुमति शीघ्र दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी तरह खेल राज्यमंत्री ने अजमेर में खेल सुविधाएं बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मदद दिलाने का भरोसा दिलाया।
शिक्षा एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री श्री वासुदेव देवनानी ने आज केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने श्री शर्मा से आग्रह किया कि अजमेर के नयाबाजार में मल्टी स्टोरी पाकिर्ंग का मामला मंत्रालय की क्लीयरेंस के अभाव में अटका हुआ है। इस पर श्री शर्मा ने कहा कि यह प्रकरण शीघ्र ही निस्तारित किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने अजमेर में बनने वाले साइंस पार्क के बारे में चर्चा की। श्री देवनानी ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पांच करोड़ राशि की मंजूरी मिल चुकी है। इस पार्क के लिए 5 करोड़ की राशि अजमेर स्मार्ट सिटी योजना से दी जाएगी। यह पार्क दस करोड़ की लागत से बनेगा।
शिक्षा राज्यमंत्री ने आज दिल्ली में केंद्रीय खेल राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राज्यवर्धन सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने श्री सिंह को जानकारी दी कि अजमेर के जवाहर स्कूल में एक करोड़ की लागत से इंडोर खेल स्टेडियम बन रहा है। शीघ्र ही यह बन कर तैयार हो जाएगा। उन्होंने खेल राज्यमंत्री से अजमेर में नया स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए अतिरिक्त राशि की मांग की। श्री सिंह ने भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही अजमेर में खेल सुविधाओं के विकास के लिए स्वीकृति जारी की जाएगी।

राजस्व लोक अदालत अभियान ः न्याय आपके द्वार 2018
एक मई से 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत पर चलेगा अभियान

अजमेर 11 अपे्रल। राज्य सरकार द्वारा आगामी एक मई से 30 जून तक अजमेर जिले की ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालत अभियान ः न्याय आपके द्वार चलाया जाएगा। अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र ही ग्राम पंचायतवार कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण फ्लेगशिप योजना राजस्व लोक अदालत अभियान ः न्याय आपके द्वार 2018 का आयोजन एक मई से किया जाएगा। जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 15 विभागों की भागीदारी रहेगी। जिला का राजस्व विभाग इसका नोडल विभाग रहेगा।
श्री गोयल ने बताया कि अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 एवं 183 के तहत दर्ज मुकदमों एवं इजराय के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत लम्बित प्रार्थना पत्र एवं नामांतरकरण तथा धारा 91 की कार्यवाही के संबंध में लम्बित अपील, विभिन्न तरह के लम्बित वाद एवं प्रार्थना पत्रों के परिपे्रक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरण, बंद रास्ते को खुलवाने, सकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने, नए रास्ते दर्ज कराने, रास्ता संबंधी समस्याओं का निराकरण, पारिवारिक कृषि भूमि का सहमति से विभाजन, लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटी का शुद्धिकरण एवं नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव आदि कार्य अभियान के दौरान किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि अभियान की तैयारियां जारी है। जिले क ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पूरी तैयारी के साथ अभियान चलाया जाएगा। शिविर से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत पर जमाबंदी का पठन कर जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटी एवं लम्बित नामांतरकरण के प्रकरण चिन्हित कर लिए जाएंगे। इसके लिए संबंधित पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे है। प्रकरणों से संबंधित जानकारी आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव ने दिये निर्देश
अक्षय तृतीया पर विशेष सतर्कता/ निगरानी बरती जाये
वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से दिये निर्देश

अजमेर 11 अपे्रल। महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव रोलीसिंह ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से समस्त जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे आगामी 18 अप्रेल को अक्षय तृतीया (आखातीज) तथा 29 अप्रेल को पीपल पूर्णिमा पर अबूझ सावे होने के कारण बाल विवाह रोकने के लिए विशेष सतर्कता एवं निगरानी अभियान चलायें।
शासन सचिव ने कहा कि प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायें। साथ ही बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये।
महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक डॉ. अनुपमा टेलर ने बताया कि अजमेर में अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर कार्यालय में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। विद्यालयों में भी प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा रही है।
इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री अबू सुफियान चौहान, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र विश्नोई, उपखण्ड अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

अनाथ व्यक्तियों का भामाशाह नामांकन कराने के संबंध में निर्देश
अजमेर, 11 अप्रेल। ऎसे अनाथ व्यक्ति जिनके परिवार/माता-पिता की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, उन्हें भामाशाह नामांकन करवाने तथा विभिन्न लाभकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है।
जिला कलक्टर एवं जिला भामाशाह प्रबंधक श्री गौरव गोयल ने बताया कि अनाथ (जिनके परिवार/माता-पिता की जानकारी नहीं हो) व्यक्ति होने का प्रमाण पत्र नगरीय क्षेत्र हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इनके भामाशाह नामांकन में माता -पिता का नाम अंकित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। अनाथ व्यक्तियों के भामाशाह नामांकन में दर्ज सूचनाओं का डीमड वैरिफीकेशन नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि बैंक खाता खोलने/संचालित करने तथा भामाशाह योजना के लाभ प्राप्त करने हेतु बालिग अनाथ की स्थिति में स्थानीय संरक्षक मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विमंदित/नाबालिग अनाथ की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी नगरीय/विकास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र हेतु राजपत्रित अधिकारी को नामजद स्थानीय संरक्षक मनोनित किया गया है। विमंदित/नाबालिग अनाथ व्यक्ति के मनोनित स्थानीय संरक्षक से संबंधित जानकारी भामाशाह नमांकन में भी दर्ज की जाएगी।
उन्होंने बताया कि संरक्षक बदलने की स्थिति में नवीन संरक्षक द्वारा विमंदित/नाबालिग अनाथ व्यक्ति के भामाशाह नामांकन में स्वयं की जानकारी दर्ज कराना तथा भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण होना सुनिश्चित किया जाएगा।

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक कल
अजमेर, 11 अपे्रल। जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक कल 12 अप्रेल को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित अटल सेवा केन्द्र में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ जिला लोक शिकायत एवं सतर्कता समिति की तहसील, उपखण्ड एवं जिला स्तर के प्रकरणों में द्वितीय अपील प्राधिकारी संबंधी बैठक भी 12 बजे आयोजित की जाएगी।

जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक 17 को
अजमेर 11 अपे्रल। जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक आगामी 17 अप्रेल मंगलवार को प्रातः 11 बजे जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री विनोद कुमार ने यह जानकारी दी।

परशुराम जयन्ती पर 18 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश घोषित
अजमेर, 11 अपे्रल। राज्य सरकार ने आगामी 18 अप्रेल को परशुराम जयन्ती के उपलक्ष्य में राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पूर्व में यह एच्छिक अवकाश होता था। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी किए।

लाईट्स की बैठक 16 को
अजमेर, 11 अपे्रल। लाईट्स सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रविष्टियों के संबंध मे प्रगति की मासिक समीक्षा बैठक आगामी सोमवार 16 अप्रेल को सायं 5 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला मजिस्ट्रेट श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।

महिला सहायता समिति की बैठक 23 को
अजमेर, 11 अप्रेल। जिला महिला सहायता समिति की बैठक आगामी 23 अप्रेल को अपरान्ह 12.30 बजे जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला महिला सहायता समिति श्री गौरव गोयल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने यह जानकारी दी।

महानरेगा के तहत 41 कार्यों के लिए 3 करोड़ 35 लाख 88 हजार रूपए स्वीकृत
अजमेर, 11 अप्रेल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान तृतीय चरण में प्राप्त प्रस्तावों अनुसार जिले की सरवाड़, सिलोरा, जवाजा, मसूदा, अरांई एवं श्रीनगर पंचायत समितियों में 41 कार्यों के लिए 3 करोड़ 35 लाख 88 हजार रूपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने बताया कि महानरेगा योजना के तहत सरवाड़ पंचायत समिति में 9 कार्यों के लिए 41 लाख 74 हजार रूपए, सिलोरा में 4 कार्यों के लिए 8 लाख 9 हजार रूपए, जवाजा में 7 कार्यों के लिए 39 लाख 99 हजार रूपए, मसूदा में 4 कार्यों के लिए 9 लाख 96 हजार रूपए, अरांई में 8 कार्यों के लिए 45 लाख 80 हजार रूपए तथा श्रीनगर पंचायत समिति में 9 कार्यों के लिए एक करोड़ 90 लाख 30 हजार की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

मैनुअल स्केवेंजरों का सर्वेक्षण के लिए शिविर 12 से
अजमेर, 11 अप्रेल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डवलेपमेंट कारपोरेशन द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से मेनुअल स्केवेंजरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके लिए शिविरों की तिथियां तय कर दी गयी है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि ऎसे कर्मी जो 2013 या इसके बाद शुष्क शौचालयों की सफाई, खुले नालों की सफाई जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल बहाया जाता है तथा शौचालयों से जुड़े एकल पीट की हाथ से सफाई के कार्य में लिप्त को सम्मिलित किया गया है। इस श्रेणी से संबंध रखने वाले व्यक्ति सर्वेक्षण एवं पहचान शिविर में भाग ले सकते है। यह शिविर नगर निगम अजमेर, नगर पालिका पुष्कर,नगर पालिका नसीराबाद एवं पंचायत समिति पीसांगन के लिए नगर निगम अजमेर में 12 एवं 13 अप्रेल को प्रातः 10 से 5 बजे तक लगेगा। इसी प्रकार नगर परिषद ब्यावर एवं पंचायत समिति जवाजा के लिए नगर परिषद ब्यावर में 16 एवं 17 अप्रेल को प्रातः 10 से 5 बजे तक, नगर पालिका केकड़ी, नगर पालिका सरवाड़ एवं पंचायत समिति केकड़ी एवं सरवाड़ के लिए नगर पालिका केकड़ी में 18 एव ं19 अप्रेल को प्रातः 10 से 5 बजे तक, नगर परिषद किशनगढ़, पंचायत समिति सिलोरा एवं अरांई के लिए 23 एवं 24 अप्रेल को प्रातः 10 से 5 बजे तक, नगर पालिका विजयनगर, पंचायत समिति मसूदा एवं पंचायत समिति भिनाय के लिए 25 एवं 26 अप्रेल को प्रातः 10 से 5 बजे तक शिविर लगेंगे।
शिविर में पंजीकरण के लिए पासपोर्ट साईज एक फोटो, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी (वास्तविक सहित), आधार की फोटोकॉपी (वास्तविक सहित), अन्य कोई पहचान पत्र जैसे कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, अन्य दस्तावेज जो मैनुअल स्केवेंजर होने/रहने के दावे का समर्थन करता हो, आपके मैनुअल स्केवेंजर होने के दावे के संबंध में कोई प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे।

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