अजमेर 14 मई । राजस्व मण्डल के अध्यक्ष श्री वी.श्रीनिवास ने तहसीलदार श्री अशोक कुमार शर्मा एवं पटवारी श्री खूबचंद खत्री को अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश जारी किए है।
राजस्व मण्डल के उप निबंधक श्री सुरेश सिंधी ने बताया कि हनुमानगढ़ के तत्कालीन तहसीलदार श्री अशोक कुमार शर्मा एवं पटवारी श्री खूबचंद खत्री के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान भूमि की वसीयत का इंतकाल दर्ज करने के लिए आमसूचना 4 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित कर 15 दिवस में आपत्तियां मांगी गई थी। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही 18 अक्टूबर को वसीयत का इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया गया। जो कि जांच अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर राजस्व मण्डल के अध्यक्ष श्री वी. श्रीनिवास ने गम्भीर लापरवाही, विधि नियमों तथा प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर तहसीलदार श्री अशोक कुमार शर्मा एवं पटवारी श्री खूबचंद खत्री को अनिवार्य सेवा निवृत करने का आदेश जारी किया है।
4 हजार 495 प्रकरणों का हुआ निस्तारण
अजमेर 14 मई। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत सोमवार को 4 हजार 495 प्रकरणों का निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की गई।
जिला कलक्टर आरती डोगरा ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी स्तर पर 973 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इनमें खाता दुरूस्ती के 893, विभाजन के 28, खातेदारी घोषणा के 11, स्थायी निषेधाज्ञा के 6, नामांतरण अपील के 2, ईजराय के 3, रास्ते के 2, पत्थरगढ़ी के 9, गैर खातेदारी से खातेदारी के एक तथा अन्य 18 है। तहसीलदार स्तर पर 3 हजार 522 प्रकरण निस्तारित हुए । इनमे से नामांतरण के 598, खाता दुरूस्ती के 693, धारा 183 बी तथा सी के 71, खाता विभाजन के 50, नए राजस्व ग्राम के प्रस्ताव 29, सीमाज्ञान के 19, गैर खातेदारी से खातेदारी के 6, धारा 251 के 4, राजस्व नकले 957 एवं अन्य एक हजार 84 है।