शहरी क्षेत्रों में निजी संपत्ति पर विज्ञापन प्रदर्शन प्रतिबंधित

अजमेर, 12 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव-2018 के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्थित निजी संपत्ति पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के वर्ष 2018 में निम्नलिखित प्रावधानों तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विज्ञापन का प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा लेकिन निजी संपत्ति पर मालिक या अधिभोगी की लिखित स्वीकृति से केवल बैनर व झंडे लगाए जा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि निजी संपत्ति पर झंडे व बैनर लगाने पर मालिक अथवा अधिभोगी की स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर व झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति संबंधित अभ्यर्थी की ओर से रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया हुआ है लेकिन आयोग के निर्देशानुसार निजी संपत्ति के मालिकों या अधिभोगियों की लिखित अनुमति से ऎसी सामग्री जो आसानी से हटाई जा सकती हो यथा झंडे और बैनर लगाए जा सकते हैं। इस संबंध में लिखित सहमति की प्रति के साथ निर्धारित फॉर्म में ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन के भीतर संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

चुनाव में लगे कार्मिकों को तुरन्त कार्यमुक्त करें विभाग
अजमेर, 12 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने सभी विभागों को निर्देश दिए है कि विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों में लगाए गए अधिकारियों एवं कर्मचरियों को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करें। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि विभिन्न प्रकोष्ठों एवं सेल में लगाए गए अधिकारी व कार्मिकों को विभिन्न विभागों द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जिससे चुनाव कार्यों के क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि प्रकोष्ठ में लगाए गए कार्मिकों को तुरन्त कार्यमुक्त कर 15 अक्टूबर तक संबंधित प्रकोष्ठ में कार्य ग्रहण करवाए। आदेश की पालना नहीं करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आपके एवं संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

अवकाश पर लगायी रोक
अजमेर, 12 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने विधानसभा चुनाव 2018 की निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक जिले में पदस्थापित समस्त राजकीय कार्यालयों, बोर्ड, निगमों, स्वायतशाषी संस्थाओं एवं केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाशों पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगायी है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति पर ही अवकाश उपभोग, मुख्यालय छोड़ने अथवा कार्यमुक्त होने की कार्यवाही की जा सकेगी।

आचार संहिता में नहीं होंगे स्थानान्तरण एवं पदस्थापन
अजमेर, 12 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं किए जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की तिथि के पश्चात निर्वाचन संबंधी कार्य के संचालन से संबंधित किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं किए जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 6 अक्टूबर से पूर्व की तिथियों में अब भी कोई स्थानान्तरण नहीं किए जाए।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि आयोग के आदेश की पालना पूर्ण रूपेण की जाए तथा यदि किसी के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

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