सभा से पूर्व लेनी होगी अनुमति

अजमेर, 03 नवम्बर। विधानसभा आम चुनाव 2018 के लिए जारी आदर्श आचरण संहिता के दौरान व्यक्ति एवं दलों को सभा से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने बताया कि व्यक्ति, दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना देनी चाहिए। इससे प्रशासन यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सकें। दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर जहां सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है यदि ऎसे आदेश लागू हों तो उनकी कड़ाई के साथ पालना किया जाना चाहिए। यदि ऎसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिए समय से आवेदन करना चाहिए और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को संबंद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही से आवेदन करना चाहिए और ऎसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि सभा में विध्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहिए कि वे व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करें।

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