55 रुपये* जमा करने पर मिलेगी 3,000 की मंथली पेंशन

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना 15 फरवरी से लागू हो गयी है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में की गयी है। उक्त योजना में तय वर्ग के असंगठित मजदूरों को अपनी आयु के अनुसार प्रतिमाह अंशदान के रूप में तय राशि ओसवाली मोहल्ला स्थित चंद्रप्रभु काम्प्लेक्स कॉमन सर्विस सेंटर किशनगढ़ पर जमा करनी होगी।

योजना का लाभ लेने को बचत या जनधन खाता होना जरूरी
वीएलई समकित जैन शास्त्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का बचत अथवा जनधन खाता होना जरूरी है। कर्मकारों की आयु 60 वर्ष पूरी होने पर उन्हें केंद्र सरकार 3,000 न्यूनतम मासिक पेंशन देकर वृद्धावस्था सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत वह श्रमिक पात्र होंगे, जो असंगठित क्षेत्र के गृह आधारित कर्मकार, फेरी लगाने वाले, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले, एमडीएम रसोइयां, सिर पर बोझा उठाने वाले, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू नौकर, धोबी, रिक्षा चालक, भूमिहीन श्रमिक, ऑनलाइन एकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार, बीड़ी हथकरघा, चमड़ा, दृश्य श्रव्य कर्मकारों को योजना में आर्थिक लाभ दिया जाएगा। ऐसे ही अन्य व्यवसायों में काम करने वाले मजदूरों को भी इस योजना के लाभ से लाभान्वित किया जाएगा।
15 फरवरी से प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना लागू
प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत पात्रता के लिए ऐसे मजदूर जो 15 हजार रुपये अथवा उससे कम मासिक आय असंगठित क्षेत्र में कमा रहे है, योजना में आय के लिहाज से पात्र हैं। इन कर्मकारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन पेंशन योजना अंशदायी है। योजना के अन्र्तगत श्रमिकों को उनके योजना में प्रवेश के लिए आयु के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह नियमित अंशदान जमा किया जाएगा। मजदूर के बराबर अंशदान सरकार जमा करेगी।
हालांकि, इस योजना के लिए वे पात्र नही होंगे जो कि राष्ट्रीय पेंशन योजना या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आते हैं।

ये उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम कल के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकता है। पति, पत्नी में से जिसे पेंशन का लाभ मिल रहा है, यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी। इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। सरकार ने इस पेंशन स्कीम को असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पेश किया है।

हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये
सरकार इस स्कीम को लेने वाले को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार और पेंशन लेने वाले एक समान अमाउंट पेंशन के लिए देंगे। ये स्कीम 15 फरवरी से लागू हो जाएगी।

होना चाहिए आधार कार्ड
आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

हर महीने जमा करने होंगे 55 रुपए
यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे। वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।

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