आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत

श्रीमान आयुक्त महोदय
भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली।
विषय लोकसभा चुनाव 2019 हेतु प्रभावी आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के संबंध में।
महोदय,

विजय जैन
उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च 2019 आगामी लोकसभा आम चुनाव 2019 की अधिसूचना प्रसारित होने के साथ ही समस्त राजनीतिक दलों उनके कार्यकर्ताओं एवं सरकारी संगठनों में नामित पदासीन अधिकारियों हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावषील हो चुकी है किंतु दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा ख्वाजा साहब के 807वे उर्स के दौरान खुलेआम आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन किया जाता रहा जिसका तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-
1. दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब नामक संगठन दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 के तहत भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक सरकारी संगठन है जिसके कार्मीकों के वेतन भत्तों का भुगतान भारत सरकार की संचित निधि से किया जाता है।
2. दरगाह कमेटी अजमेर में 9 सदस्यों का मनोनयन भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर केंद्र के सत्तासीन दल की अनुशंसा पर किया जाता है मनोनीत 9 सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष न्यूनाधिक केंद्र में सत्तासीन दल के पंजीकृत सदस्य कार्यकर्ता भी होते हैं।
3. बिंदु संख्या 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि दरगाह कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों पर आदर्श आचरण संहिता का अनुपालन अपरिहार्य है। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष श्री अमीन पठान व 6 अन्य सदस्यों द्वारा खाजा साहब के 708 वे उर्स दिनांक 8 मार्च से 15 मार्च तक दरगाह कमेटी के सरकारी गेस्ट हाउस के कमरों का उपभोग द्वारा निशुल्क उपभोग किया गया तथा उनके परिवार के सदस्य भी अलग-अलग डीलक्स कमरों में निशुल्क ठहरे जो भारत निर्वाचन आयोग के आदर्श आचरण संहिता के बिंदु संख्या 7 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है।
4. दरगाह कमेटी के उक्त सदस्यों अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दरगाह कमेटी के राजकीय वाहनों का न केवल उपयोग किया गया बल्कि राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में भी इन वाहनों का अपने अजमेर प्रवास के दौरान अनाधिकृत उपयोग किया जाता रहा जो आदर्श आचारण संहिता के बिंदु संख्या 7 (1) (ख) अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
5. दरगाह कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं उक्त सदस्यों द्वारा दरगाह कमेटी के सरकारी गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की निरंतर बैठक आयोजित की गई जो आदर्श आचरण संहिता के बिंदु संख्या 7 (क) अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
6. दरगाह कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा अपने फोटोयुक्त बैनर पोस्टर समूचे मेला क्षेत्र एवं विश्राम स्थली पर लगवाए गए जिसका समस्त खर्च दरगाह कमेटी द्वारा वहन किया गया जो आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन है।
7. दरगाह कमेटी द्वारा अपने कोष से लगभग एक लाख कैलेंडर छपवा कर उर्स के दौरान देशभर से आय जारी नो में निशुल्क एवं सशुल्क बटवाऐ गए इन कैलेंडरों में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों एवं दरगाह नाजिम की फोटो भी छपावाई गई है सरकार के इस प्रकार भारत सरकार राजकीय धन का राजनीतिक दलों एवं उनके सदस्यों के प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग किया गया।
8. उक्त समस्त तथ्यात्मक जानकारी दरगाह कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शकील अहमद एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी संज्ञान में लाई गई किंतु इन सूचनाओं की एक तरफा अनदेखी की गई। श्री शकील अहमद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दरगाह कमेटी अजमेर द्वारा जानबूझकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उक्त समस्त कृत्य अपनी देखरेख में करवाई जाकर दरगाह कमेटी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों और उनके परिवारजनों को निशुल्क सरकारी गेस्ट हाउस सरकारी वाहनों कैलेंडर बैनर इत्यादि की सुविधा जानबूझकर प्रदान की गई तथा शकील अहमद आदर्श आचरण संहिता के प्रत्यक्षतः दोषी हैं।
अतः कृपया आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन हेतु दरगाह कमेटी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाएं निष्पक्ष जांच करवाने के आदेश जारी करें तथा इसमें संलिप्त प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी यथोचित कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

भवदीय
विजय जैन
अध्यक्ष
अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
1. आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त अजमेर।

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